बालोद। नगरपालिका बालोद क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके लिए नगरीय निकाय क्षेत्र में आज से वार्डवार आवेदन शिविरों का आयोजन किया गया। अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों के जवाहर वार्ड क्रमांक 11 के नवीनीकरण शिविर में जिला योजना समिति के सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा शामिल हुए। शिविर स्थल में प्रभारी पूर्णानंद आर्य, रामगोपाल साहू के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 11 फिरोजा खान, आशा पटेल, निशा राजपूत मौजूद रही।
सरदार पटेल मैदान में आयोजित शिविर में 15 जुलाई से 29 तक सभी शासकीय कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त एवं जमा किए जा सकेंगे। सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा ने बताया कि, जवाहर वार्ड क्रमांक 11 में 161 नीला, 105 गुलाबी और 3 स्पेशल राशनकार्ड प्रचलन में है। शिविर के पहले दिन जवाहर वार्ड 11 के 54 राशनकार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए शिविर स्थल से आवेदन प्राप्त किया जिनमे से 37 राशनकार्डधारियों के द्वारा चाहे गए दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा किया गया है।
जवाहर वार्ड क्रमांक 11 में प्रचलित 270 राशनकार्डो में 136 राशनकार्ड भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार, 86 अंत्योदय अन्न योजना, 65 वर्ष या अधिक उम्र के वृद्ध जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेशन नही मिलता ऐसे 3 परिवार, परिवार जिसके मुखिया 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के है तथा जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नही है ऐसे 1 परिवार, असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत 16 परिवार, संनिर्माण कर्मकार के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत 6 परिवार, जिसकी मुखिया विधवा अथवा एकाकी है महिला है ऐसे 15 परिवार, लघु कृषक परिवार (5 एकड़ तक के भू-स्वामी) ऐसे 5 परिवार, परिवार जिनके मुखिया गंभीर/लाईलाज बीमारी से पीड़ित है ऐसे 2 परिवार, परिवार जिसके मुखिया निःशक्तजन है ऐसे 1 परिवार को जारी राशनकार्ड प्रचलन में है।
नवीनीकरण जरूरी, छूट जाने पर राशनकार्ड होगा निरस्त
सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा ने बताया कि, वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डो का नवीनीकरण कराना जरूरी है। सत्यापन पश्चात नए राशनकार्ड जारी होने के बाद पुराने राशनकार्ड स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
राशनकार्ड के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
राशनकार्ड के नवीनीकरण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र में जानकारी प्रस्तुत करने के अलावा, राशनकार्ड के पहले व आखिरी पेज की फोटोकॉपी, मुखिया के 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के आधारकार्ड की फोटोकॉपी न होने की स्तिथि में मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं मुखिया के बैंक खाते की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा।
राशनकार्ड नही होगा जमा, मिलता रहेगा राशन
राशनकार्ड के नवीनीकरण के दौरान राशन कार्डधारियों को अपना राशनकार्ड जमा नही करना है। उचित मूल्य की दुकानों में नए राशनकार्ड जारी होने तक पुराने राशनकार्ड में राशन मिलता रहेगा। नवीनीकरण के लिए आवेदन और नवीनीकरण के बाद नया राशनकार्ड निःशुल्क जारी किए जाएंगे।