अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थान प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक ही खुलेगी।
मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से होगी संचालित।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश।
बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय प्रातः 07 बजे से 02 बजे अपरान्ह तक निर्धारित किया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है :-
निजी संस्थाए :- दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाए एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मंडियॉ शामिल है।
मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त आदेश का पालन जिले के समस्त प्रतिष्ठान के संचालक करना सुनिश्चित करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। वही जिला के कवंर चौकी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के द्वारा किराना की दुकानो तक को बंद करा दिया जिसके कारण लोग अपनी राशन तक लेने के लिए भटकते नजर आये।किराना दुकान मालिक ने हाईवे क्राइम टाइम से बात करते हुए कहा कि लोग घर आकर दुकान से राशन की सामान मांगने लगे हैं, पुलिस प्रशासन मजबुती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं; लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश को शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कारण किराने की दुकान बंद किये जा रहे हैं।