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Chhattisgarh

फसल अवशेष जलाने पर 6 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही।

किरीट ठक्कर
गरियाबंद। जिले में रबी फसल अवशेष जलाने पर 6 लोगों के विरूद्ध गरियाबंद एस.डी.एम बी.आर. साहू द्वारा कार्यवाही की गई हैं। एस.डी.एम. द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार गरियाबंद द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गरियाबंद तहसीलदार ने राष्ट्रीय हरित न्यायालय सेन्ट्रल जोनल बेच के आदेश का हवाला देते हुए 6 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गई। जिसमें ग्राम मैनपुर-2 के सीताबाई, डुमेश्वर, श्रवण तथा ग्राम कोचवाय के भगवती, योगेश और लेखराम का नाम शामिल है। खेत में फसल अवशेष जलाने पर उक्त कृषकों से 2500 रूपये से 5000 रूपये तक अर्थदण्ड वसूल की जायेगी।
ज्ञात हो कि जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी अंतर्गत 50 गौठान निर्माण किया जा रहा है। गौठान में पशुओं के लिए चारा हेतु कृषकों से दान में पैरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

आज भी जला रहे हैं खेतो में फसल अवशेष

लगता है खेतों में अवशेष नही जलाने को लेकर पर्याप्त प्रसार प्रचार व कार्यवाही की आवश्यकता है। मंगलवार दिन भर नहरगांव व नागाबुडा के बीच खेतों में अवशेष जलाने का नजारा दिखाई दिया।
मंगलवार खेतों में लगी आग…
विदित हो की जिस क्षेत्र के लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, मंगलवार उसी क्षेत्र के आस पास खेतों में आग लगाई गई थी। इस आग की वजह से मुख्य सडक से राहगीरों का गुजरना दुभर हो रहा था , धुंअे की वजह से आस पास के पक्षी बेहद विचलित हो रहे थे। किन्तु आग लगाने वाले को संभवतः रबी फसल के बाद खरीफ फसल लगाने की हडबडी है , कम समय में अधिक मुनाफे के चक्कर में अब धरती के भगवान कहे जाने वाले किसान भी प्रकृति के साथ अन्याय करने पर तुले हुये है।

दंडनीय अपराध

कृषि विभाग के उपसंचालक नरसिंह ध्रुव ने खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर गहरी चिंता जतायी है, फसल कटाई के बाद बचे हुये अवशेष को जलाने को लेकर नरसिंह ध्रुव कहते हैं की ऐसा करने से जमीन के मृदा तत्व नष्ट हो जाते हैं साथ ही जमीन उपजाउ नही रह पाती। किसानों से अपील करते हुये उन्होने बताया की कटाई के बाद खेत में पडे हुये अवशेष के साथ ही जुताई कर हल्की सिंचाई पानी का छिडकाव करने के पश्चात ट्राईकोडर्मा एवं जैविक वेस्ट डिकम्पोजर का छिडकाव करने से फसल अवशेष 15 से 20 दिन में कंपोस्ट में परिवर्तित हो जायेगे! फसल अवशेष के कंम्पोस्ट में परिवर्तन की गति बढाने के लिए सिंचाई के उपरांत युरिया का छिडकाव भी किया जा सकता है।
उन्होने बताया की फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये से 15000 रु तक के अर्थ दंड का प्रावधान है।

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