गरियाबंद। रेल्वे में नौकरी दिलाने के नाम पर जिले के अनेक लोगो से लाखों रुपये ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरप्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी सलीम खान उर्फ मदार उर्फ राजू खान पिता नजीम खान उम्र 45 वर्ष के विरुद्ध लगभग सवा करोड़ की ठगी के मामले में भी उक्त आरोपी के खिलाफ धमधा थाना में धारा 420,120 बी 384 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया है। इसके आलावा भी अनेक थानों में प्रकरण दर्ज है, बताया जा रहा है की छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई प्रदेशों में लोगो को इसने रेल्वे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा है।
गरियाबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत सलीम उर्फ मदार उर्फ राजू खान के दो सहयोगी लालाराम ध्रुव व डेमन लाल ध्रुव दोनो पिता पुत्र निवासी ग्राम पाथरमोंहदा को भी पुलिस ने गिरप्तार किया है। मुख्य आरोपी सलीम थाना फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम दुतकैय्या का रहने वाला है जो अब लग्जरी गाडी में घुमा करता था, जाल में फंसे लोगों को यह कभी नागपुर, कभी भुवनेश्वर, रायपुर जैसे बडे शहरों में रेल्वे में तृतीय, चतुर्थ वर्ग नियुक्ति पत्र देने के नाम पर बुलाता था और रकम की मांग करता था, किसी ने बहस की या रकम वापसी की मांग की तो धमकी देता था। आरोपीयों ने थाना सीटी कोतवाली क्षेत्र से 19 लाख 83 हजार 500 रुपये की ठगी की है, इसके द्वारा बकायदा गैंग बनाकर ठगी की जाती थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन सिंह राठौर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तीनो आरोपीयान के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
खेत और गहने बेचकर दी रकम
प्रार्थी शीतल मानिकपुरी पिता गोपालदास ग्राम छिंदौला ने बताया की मुझसे 8 लाख रुपये अब तक आरोपी और उसके सहयोगी ले चुके हैं, पाथर मोंहदा निवासी लालाराम ध्रुव और उसके पुत्र डेमन के कहने पर मैने सलीम उर्फ मदार को पैसे दिये। ये रकम खेत बेचकर दी गई। नरेश यादव पिता खोरबहारा निवासी ग्राम छिंदौला के अनुसार कभी लालाराम व उसका पुत्र डेमन पैसों की मांग करते और कभी मदार पैसों की डिमांड करता था, शुरुवात में ईन तीनों के बीच हमने रकम दी है, नरेश ने बताया की अब तक मुझसे साढे पांच लाख रुपए लिए गये हैं इसी तरह ग्राम नागाबुडा के नारद निषाद से 4 लाख 13 हजार पांच सौ रुपये नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ले चुके हैं।