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Chhattisgarh

बंदी के मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ…

15 जून तक लिखित जानकारी आमंत्रित

रियाबंद (hct)। जिले के उपजेल गरियाबंद में दाखिल बंदी दशरथ साहू के मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ हो गई है। घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले कोई भी व्यक्ति 15 जून तक लिखित जानकारी प्रस्तुत कर सकते है। जांच अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा जांच हेतु निर्धारित बिन्दूओं क्रमशः मृतक दशरथ की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ? मृतक दशरथ की मृत्यु का क्या कारण है ? तथा मृतक दशरथ की मृत्यु के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण ? पर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

घटना के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को जानकारी हो तो वह अनुविभागीय दण्डाधिकारी गरियाबंद के कार्यालय में 15 जून 2020 तक स्वतः उपस्थित होकर लिखित में जानकारी प्रस्तुत कर सकते है। ज्ञात हो कि न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गरियाबंद के आदेशानुसार पुलिस द्वारा दशरथ साहू को 29 अप्रैल 2020 को शाम 5 बजे उपजेल गरियाबंद दाखिल किया गया था।

01 मई 2020 के रात्रि तकरीबन 2ः30 बजे बंदी दशरथ साहू का स्वास्थ्य खराब होने पर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गरियाबंद में लाया गया। जहां डाॅक्टर द्वारा ब्राउट डेड लेखकर अस्पताली मेमो के आधार पर थाना गरियाबंद में मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। अब उक्त घटना की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ कर दी गई है।

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