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Chhattisgarh

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का “गन्ने से प्रेम और गुड़ से बैर…?”

“चित भी मेरी पट भी मेरी”
जैसी कहावतें हैं राज्य शासन की नीतियों पर बिल्कुल सटीक साबित होती नजर आ रही है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक तरफ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में तंबाकू युक्त पदार्थों के उत्पादन संस्थानों को राज्य में आचार संहिता से पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे अजय चन्द्राकर सहित नगर निगम के अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग एवं स्वीकृति प्राप्त है जिसका तंबाकूयुक्त पदार्थों के उत्पादन संस्थानों द्वारा भरसक लाभ भी उठाया जा रहा है !
गौरतलब बात यह है कि एक तरफ तो शासन-प्रशासन इन उत्पादन संस्थाओं को अपना पूर्ण सहयोग एवं स्वीकृति प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी से परेशान लोग जो छोटी दुकानों में, पान ठेलों में या छोटे-मोटे स्वल्पाहार होटलों में “राज्य सरकार और पूूर्व स्वस्थ्य विभाग मंत्री के पूर्ण संरक्षण में फल-फूल रहे बड़े संस्थानों द्वारा उत्पादित तंबाकू युक्त पदार्थों” की बिक्री कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे उन फुटकर व्यपारी पर आज इन्हीं के अधिकारियों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों का उपयोग एवं विक्रय करने वालो पर रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में कार्यवाही होगी
वास्तव में देखा जाए तो यह चिल्हर व्यापारियों के विरुद्ध केवल जेब भरो मुहिम जैसा है। जिसमें नगर निगम के साथ; खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारियों द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिसमें विद्यालयों, हॉस्पिटल और ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का विक्रय एवं उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जानी तय है, जिसके लिए खाद्य निरीक्षक अधिकारी, मेडिकल अधिकारी नगर निगम रायपुर के ज़ोन अधिकारी एवं संबंधित थाना क्षेत्र के 2 कांस्टेबलों सहित चार टीमों का गठन किया जा चुका है, जो आज दिनांक 28 11 2018 को हरकत में आएंगे|
       इसका निर्णय रायपुर जिले में विगत 7 जुलाई को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिया गया था।
विशेष :- समाचार पोर्टल “हाईवे क्राइम टाईम” के द्वारा प्रेषित यह खबर किसी भी प्रकार से तंबाकू युक्त पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग का समर्थन नहीं करती|

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