वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की सह पर सरंक्षित वन में अवैध कब्जा, दो बार वन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।
गरियाबंद। मुल रूप से धमतरी जिला के ग्राम मुकुंदपुर, तहसील नगरी निवासी जमना बाई, जौजे सरजू राम जाति गोंड हाल निवास ग्राम जोबा व श्रीमती गीता बाई जौजे सुरेश कुमार जाति गोंड, हाल निवास ग्राम जोबा, स्थायी निवासी भोभलाबाहरा, तहसील मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.) द्वारा विगत 12 मार्च को सरंक्षित वन कक्ष क्रमांक 640 वन खंड जोबा परिसर दशपुर, परिवृत जोबा में अवैध रूप से कब्जा कर वहां वृक्षों की गरडलिंग एवम आसपास के बल्ली साइज वृक्षों की कटाई कर झोंपड़ी का निर्माण कर लिया गया था, जिसे वन विभाग द्वारा संज्ञान में लेते हुए झोंपड़ी तोड़कर हटाया जाकर उपरोक्त दोनों महिलाओं के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के तहत अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था।
तत्समय मिश्रित प्रजाति की 32 – 32 नग बल्ली जप्ती की कार्यवाही कर, ग्रामवासियों के अनुरोध एवं अतिक्रमण छोड़ने की शर्त पर दोनों अपराधियों से 4000 – 4000 /- रुपये जुर्माना वसूली कर प्रकरण नस्ती किया गया था। किन्तु इन्ही अपराधियों द्वारा पुनः 23 मार्च अपने पतियों के साथ मिलकर, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 640 वन खंड जोबा परिसर दशपुर परिवृत जोबा में एक ही रात में अवैध रूप से कब्जा कर दो झोपड़ियों का निर्माण कर लिया गया।
जिस पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपराधी 1 सरजू राम पिता देशराम गोंड निवासी ग्राम जोबा, स्थायी निवासी मुकुंदपुर तहसील नगरी जिला धमतरी, 2 सुरेश कुमार पिता बिदेराम गोंड निवासी ग्राम जोबा स्थायी निवासी भोभलाबाहरा तहसील मगरलोड जिला धमतरी के विरुद्ध भावअ 1927 की धारा 33 (1) क, ग,च के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों झोपड़ी तोड़कर 82 नग बांस जप्त किया गया, साथ ही दोनों अपराधियों को मुचलके में छोड़ा गया।
बताया जा रहा है की दोनों अपराधी स्थायी रूप से जिला धमतरी अंतर्गत के रहने वाले हैं, जो की फिलवक्त अपने ससुराली ग्राम जोबा में निवास करते हैं साथ ही संपन्न घरों से ताल्लुक रखते हैं। इनके द्वारा प्रथम बार 12 मार्च की रात्रि में वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार मरकाम ( जो की दोनों अपराधियो के करीबी रिश्तेदार है) की सह पर दो झोपड़ियों का निर्माण किया गया था।
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