शर्तो के अधीन होगी कृषि आदान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का परिचालन।
गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कृषि आदान से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक शर्तो के अधीन परिचारित करने की अनुमति प्रदान की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार कृषि आदान व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति होना चाहिए। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो तथा प्रत्येक क्रेता; हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश कर सकेंगे। उर्वरक विक्रय हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पी.ओ.एस. मशीन जिस पर कृषक को अंगूठा लगाना होता है, अनिवार्यतः सेनिटाइज की जावें तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के उपरांत किया जाये।
प्रतिष्ठानों की व्यवसाय की अवधि प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।