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Chhattisgarh

नगर के बीच कृषि भूमि पर राइस मिल का संचालन ! एसडीएम ने भेजा बेदखली का नोटिस।

किरीट ठक्कर

गरियाबंद। कृषि भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये, राइस मिल संचालन किये जाने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (रा) गरियाबंद द्वारा धारा 250 के तहत बेदखली का नोटिस जारी किया गया है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) गरियाबंद द्वारा 27 फरवरी को जारी नोटिस के अनुसार, ग्राम गरियाबंद पटवारी हल्का नंबर 10 तहसील व जिला गरियाबंद छ ग अंतर्गत खसरा नंबर 841/3 रकबा 0.251 हेक्टेयर जो कि अब्दुल सलाम खां पिता ताज खान वगैरह के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है, जहाँ पर भूमि का बिना डायवर्सन किये अमीन ट्रेडर्स छ ग राईस मिल के नाम से मो.अशरफ पिता अब्दुल सत्तार द्वारा राईस मिल का संचालन किया जा रहा है। इस तरह भूमि स्वामी द्वारा संहिता की धारा 172 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना पाया गया है, जिसे संहिता की धारा 250 के तहत क्यों न बेदखली किया जाये।

प.ह.न. 10 में संचालित राईस मील गरियाबंद।

इस मामले में मुहल्लेवासी एक लंबे अरसे से राइस मिल को अन्यत्र हटाने की फरियाद करते आ रहे थे , सन 2017 में लोक सुराज अभियान तथा कलेक्टर जनदर्शन में भी कई बार राईस मिल संचालन के विरुद्ध शिकायत की गई थी, पर्यावरण एवम प्रदूषण की दृष्टि से भी इस राईस मील को अन्यत्र हटाया जाना जरूरी था, किन्तु अब तक जिले के अधिकारी मामले को लंबित रखे हुए थे। विदित हो की विगत 10 वर्षो से भी अधिक समय से इस स्थान पर राईस मील का संचालन किया जा रहा है।

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