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स्वागत विहार मामले में बिल्डर ने फिर खेला खेल…

बिल्डर ने न्यायालय में पेश किया नया प्लान।

खेल मैदान, स्कूल, ई. डब्ल्यू. एस., अस्पताल, बनाने में जताई असमर्थता ! 21 अक्टूबर तक का समय दिया न्यायालय ने।

रायपुर। न्यू स्वागत विहार काॅलोनी के पीड़ितों की रिट अवमानना याचिका पर आज उच्च न्यायालय में एक बार फिर संजय बाजपेयी बिल्डर्स ने न्यायालय और शासन को भ्रमित करने का प्रयास किया। बिल्डर ने न्यायालय में 08 ले-आउट को 03 में परिवर्तित कर खेल मैदान, स्कूल, गार्डन आदि बनाने में असमर्थता जाहिर की।
न्यू स्वागत विहार भू स्वामी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल राव, अभिषेक जैन एवं कन्हैया अग्रवाल ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि, बिल्डर ने पुराने ले-आउट में परिवर्तन कर नया प्लान न्यायालय में पेश किया, जिसमें गार्डन, स्कूल, खेल मैदान आदि विकसीत करने में असमर्थता जताई। इससे बचने वाली जमीन और ई.डब्ल्यू.एस. की भूमि को प्रभावितों को आबंटित करने की योजना बताई।
बिल्डर के प्लान को नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा आपत्ति की गई कि; बिना मूलभूत सुविधाओं के काॅलोनी विकसीत नहीं हो सकती। न्यायालय में प्रार्थी पक्ष के वकील ने बिल्डर के द्वारा हर पेशी में अचानक नये दस्तावेज पेश किये जाने पर आपत्ति करते हुए कहा, कि पेश किये गये दस्तावेजों के अध्ययन का समय नहीं मिल पाता है। माननीय न्यायालय ने बिल्डर को इस पर समन्वय बनाने निर्देष दिया।
स्वागत विहार में घर बसाने से वंचित पीड़ितों के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ पूरा प्लान 21 अक्टूूबर की पेशी में प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। पेशी में प्रमुख रूप से अनिल राव कदम, एच. एल. अग्रवाल, के. एल. जुनेजा, अभिषेक जैन, अभिषेक प्रताप सिंह उपस्थित थे।

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