धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में अर्नब गोस्वामी पर एक और एफआईआर…
मुंबई। उपनगरीय बांद्रा में स्थित एक मस्जिद के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोस्वामी ने 29 अप्रैल को प्रसारित अपने शो में, मस्जिद की तस्वीर प्रदर्शित की और 14 अप्रैल को इसके बाहर बड़ी संख्या में लोगों से इकट्ठा होने पर सवाल उठाया, उन्होंने प्राथमिकी के हवाले से कहा – “प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक कोरोनोवायरस-लागू किए गए लॉक डाउन के विस्तार की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद सैकड़ों प्रवासी कार्यकर्ता अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए परिवहन व्यवस्था की मांग करते हुए 14 अप्रैल को बांद्रा में इकट्ठा हुए थे।” मुंबई पुलिस ने बांद्रा में प्रवासी श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
रज़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव इरफान अबुबकर शेख ने शनिवार को दक्षिण मुंबई के पायधुनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शेख ने रविवार को पीटीआई को बताया, “अर्नब ने अपने शो के माध्यम से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की, जो 29 अप्रैल को प्रसारित किया गया था, जबकि यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी।” एफआईआर में, शेख ने कहा कि संबंधित मस्जिद का उस भीड़ से कोई संबंध नहीं है, जो 14 अप्रैल को बाहर इकट्ठी हुई थी।
मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई गोस्वामी के ख़िलाफ़ तमाम संगीन क़िस्म की धाराएँ लगायी गयी हैं। जिनमें कई ग़ैरज़मानती हैं। उनके ख़िलाफ़ लगी प्रमुख धाराओं में धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना) 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना), 500 (मानहानि के लिए सजा) 511 (अपराध करने के प्रयास के लिए सजा) 120-बी (योजना) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराएं शामिल हैं।
गोस्वामी 27 अप्रैल को मुंबई पुलिस द्वारा कथित तौर पर पालघर जिले से सटे हालिया भीड़-भाड़ वाली घटना पर न्यूज शो में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मानहानि का बयान देने के लिए एक मामले में पूछताछ कर रहे थे। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों के लिए एफआईआर पर किसी भी सख्त कार्रवाई से तीन सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की थी।
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