गरियाबंद जिले की सीमा सील, पूर्ण ताला बंदी।
गरियाबंद। कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा आज मंगलवार जिले की सीमाओं को सील करने और पूर्ण ताला बंदी का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला गरियाबंद के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवम स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31/03/20 मध्यरात्रि तक पूर्ण ताला बंदी की जाती है।विदित हो की आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, किसी भी माध्यम से जिले के बाहरी लोगों के आवागमन पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
सभी शासकीय और निजी कार्यालय बंद
जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को अपने घर से सरकारी कार्यों को करने की अनुमति दी गई है, लेकिन आवश्यक कार्य पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है।
निजी परिवहन सेवाएं बंद
जिले के सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं (निजी बसें, टैक्सी-ऑटो, रिक्शा, बस) को बंद कर दिया गया है. केवल इमरजेंसी सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की अनुमति दी जाएगी. ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें इस स्थिति में तत्काल आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी. निजी वाहनों में मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में यदि कोई निकल रहा है ।
धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल को भी आम जनता के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है. नवरात्री आ रहा है और ऐसे समय पर धार्मिक स्थलों को भी बंद कर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. क्योंकि नवरात्री का पर्व लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें भीड़ भी अधिक होती है।
इन्हें सुबह मिलेगी छूट
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज़पेपर हॉकर को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक लॉकडाउ से मुक्त किया जाएगा. वो इस दौरान ही यह सेवा प्रदान कर सकेगा ।
बैंक में सिर्फ 5 ग्राहक का प्रवेश
सभी बैंक प्रबंधन को भी कर्मचारियों के आवागमन के लिए वाहन में सामूहिक बैठने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इसके साथ ही बैंक में एक साथ-एक समय पर 5 से अधिक ग्राहक प्रवेश नहीं कर सकेंगे. घर से बाहर निकलने पर एक वाहन में लोग एक साथ इकट्ठा नहीं बैठ सकेंगे, नहीं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी।