पूर्व वितरित वन अधिकार पट्टों की होगी जांच।
गड़बड़ी पाये जाने पर पूर्व वितरित पट्टे हो सकते है निरस्त।
गरियाबंद। जिला में पूर्व में वितरित वन अधिकार पट्टों की जांच होगी। कलेक्टर श्याम धावड़े ने आज अधिकारियों की समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी और सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को उक्त जांच 15 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वन अधिकारी पट्टा के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार इसकी जांच की जाये। जांच में सही नहीं पाये जाने पर ऐसे पूर्व में वितरित पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।
कलेक्टर धावड़े ने आज मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, केसीसी के प्रकरण, उपार्जन केन्द्रों से धान के उठाव, धान के बदले मक्का की रकबा को बढ़ावा और वन अधिकार पट्टा वितरण, जिला मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की तैयारी तथा वृक्षारोपण हेतु तैयारी की समीक्षा की।