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Judiciary

“मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा)” मामलों पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार।

एक तरफ देश एक बुरी “अवसाद” से ग्रस्त उन्मादी भीड़ में तब्दील गुटों की हिंसा से ग्रस्त *(मॉब लिंचिंग) होकर आए दिन एक न एक घटनाओं को अंजाम दे रहा है वहीं ऐसे समय में उक्त मामलों पर तुरंत सुनवाई वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि *“संबंधित मामले की जल्‍द सुनवाई नहीं की जा सकती, समय आने पर ही सुनवाई होगी।”

*नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मॉब लिंचिंग मामले पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, समय आने पर इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि मॉब लिंचिंग मामलों पर तात्‍कालिक सुनवाई के आग्रह के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
मॉब लिंचिंग का ताजा मामला झारखंड के सरायकेला के खरसावां में चोरी के शक में ही भीड़ ने 24 साल के मुस्लिम युवक को इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। दूसरा मामला त्रिपुरा का है, जहां के धलाई जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक गांव में मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने 38 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
सूत्र : *एएनआइ।

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