बच्चों के सामने मां की कर दी हत्या, फिर लाश छुपाने की थी तैयारी
सीपत क्षेत्र के ग्राम मटियारी में रहने वाली मुमताज शिकारी(36) चूड़ी बेचने का काम करती थी। शुक्रवार की शाम वह घर पर ही थी। शाम को उसने पति रामफल उर्फ नाना शिकारी के साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद पति-पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया।

बिलासपुर। सीपत क्षेत्र के ग्राम मटियारी में शराब पीने के बाद खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस दौरान महिला के दो बच्चे भी घर पर ही थे। हत्या के बाद आरोपित पति लाश को छुपाने के फिराक में था। इधर उनकी चार साल की बेटी ने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दे दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आरोपित पति को हिरासत में ले लिया है।
सीपत क्षेत्र के ग्राम मटियारी में रहने वाली मुमताज शिकारी(36) चूड़ी बेचने का काम करती थी। शुक्रवार की शाम वह घर पर ही थी। शाम को उसने पति रामफल उर्फ नाना शिकारी के साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद पति-पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। इससे नाराज होकर रामफल ने अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। उसने लाठी से अपनी पत्नी पर हमला किया। इस बीच उसके बच्चों ने लाठी लूट ली। इसके बाद उसने टंगिया से मुमताज पर वार किया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपित घर पर ही था। वह लाश छुपाने के फिराक में था। इससे पहले ही उसकी चार साल की बेटी ने घटना की जानकारी पड़ोसियों को दे दी। महिला की हत्या की जानकारी लगते ही मोहल्ले वाले उसके घर पहुंच गए। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस पर रात को ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर चीरघर भेज दिया। पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में ले लिया है।
मारपीट व लूट के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश ने मस्तूरी थाना क्षेत्र में फौजी ढाबा संचालक मृगेन्द्र सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ढाबा संचालक मृगेन्द्र राठौर पर मारपीट और लूटपाट का आरोप है। पीड़ित नीतीश सारवा ने मस्तूरी थाने में की शिकायत में बताया था कि तीन अक्टूबर को वह अकलतरा से बिलासपुर लौट रहे थे। इस दौरान रात 12.30 बजे खाना खाने के लिए फौजी ढाबा गतौरा में रुके थे। खाना मांगने पर संचालक मृगेन्द्र सिंह राठौर ने शराब के नशे में गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लोहे से सिर पर वार कर घायल कर दिया था। घटना के बाद घायल नीतीश को उपचार के लिए अपोलो अस्पताल दाखिल किया गया था। स्वस्थ होने के बाद पीड़ित ने मस्तूरी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के साथ ही पांच हजार रुपये लूट का आरोप भी ढाबा संचालक पर लगाया। जानकारी होने पर आरोपित मृगेन्द्र सिंह राठौर ने अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। मामले में आरोपित ने खुद को बीएसएफ का जवान बताया व नक्सल आपरेशन में शामिल होने का हवाला देते हुए आरोप को झूठा व बेबुनियाद बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद फौजी ढाबा संचालक मृगेन्द्र सिंह राठौर की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।