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Bihar News: युवक के गले में लपेट खेल दिखाते डस लिया था सांप, गैर इरादतन हत्या में संपेरे को दस साल की कैद

बिहार के भागलपुर में एक सपेरे को 2011 में सांप के खेल के दौरान एक युवक की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सपेरे ने युवक के गले में सांप लपेट दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने सपेरे को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसे 10 साल की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

  1. एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने सुनाई अभियुक्त मुहम्मद शमसुल को सजा
  2. पीरपैंती निवासी युवक दिवाकर राम बिंद की 24 अगस्त 2011 को हुई थी मौत

भागलपुर। बिहार के भागलपुर में पीरपैंती के दुलदुनिया गांव में साल 2011 में युवक के गले में लपेट खेल दिखाते समय सांप डंस लेने से हुई मौत मामले में दोषी सपेरे को दस साल की सजा सुनाई गई है।

एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में सपेरा मुहम्मद शमसुल को दस साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुहम्मद अकबर खां ने बहस में भाग लिया।

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