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जिले में बेखौफ चल रहा अवैध प्लाटिंग की काली कमाई का खेल, 10 Colonizer पर होगी FIR

प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर यहां खेत-खलिहानों में आवासीय प्लाट के रूप में खरीदी-बिक्री हो रही है। स्थिति यह है कि नगर के आसपास रोज कहीं न कहीं कॉलोनी का नक्शा खींचा जा रहा है। नगर सहित आसपास के इलाकों में इन दिनों अवैध प्लाटिंग का कारोबार जोर-शोर से हो रहा है।

HIGHLIGHTS

  1. अनधिकृत कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर को होगी जेल
  2. साल तक जेल और 10 लाख रुपये लगाया जाएगा जुर्माना
  3. एसडीएम ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजो प्रतिवेदन

डिंडौरी। जिले के नगर परिषद शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि के छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचने और मनमानी पूर्वक कालोनी विकसित करने के मामले में जांच के बाद 10 कालोनाईजर पर एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन एसडीएम शहपुरा ने कलेक्टर को भेजा है।

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प्रतिवेदन में संबंधित कॉलोनी का प्रबंधन शासन के आधिपत्य में लिये जाने के साथ क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुराग सिंह ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजकर आदेश जारी किया है। बताया गया कि शहपुरा नगरीय क्षेत्र में जबलपुर, मानिकपुर, मरवारी, निवास और डिंडौरी मार्ग में स्थित कृषि भूमि पर अवैध रूप से कालोनाईजर्स द्वारा अवैध रूप से प्लॉट काटकर विक्रय किया जा रहा है। लंबे समय से चल रही मनमानी पर यह कार्रवाई की गई है।

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तहसीलदार भी करेगा जांच

नियम विरुद्ध प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित कराने जाने की जांच के बाद इस संबंध में तहसीलदार शहपुरा ने प्रतिवेदन के बाद एसडीएम ने यह कार्यवाही की है। एसडीएम ने कॉलोनाइजर नईम खान पिता यासीन खान, आशीष कौशिक पिता राजेश, तरूण,अरूण पिता बालकृष्ण, सुरेन्द्र श्रीवास्तव पिता शिवहरी, मिहीलाल पिता चंदू यादव, अयाज अहमद पिता हारून मंसूरी, शंकर सिंह पिता ढोली सिंह, राजकुमार गुप्ता पिता रामकरन, गायत्री पिता शंभू सिंह ठाकुर और कमल गुप्ता पिता जयप्रकाश गुप्ता के विरूद्ध कार्यवाही की है।

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