घर में अकेली मूक-बधिर किशोरी के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म
बेलगढ़ा इलाके में रहने वाली मूक-बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।किशोरी के माता-पिता खेत पर काम करने के लिए खेतों में गए हुए थे। इनकी 16 वर्षीय बेटी मूक-बधिर है। वह घर में अकेली थी। पड़ोस में रहने वाला रामेश्वर सिंह बहाने से घर में घुस आया। उसने किशोरी के साथ गलत हरकत करना शुरू कर दी।
HIGHLIGHTS
- घटना के बाद किशोरी ने इशारों में मां को बताया दर्द
- घटना के समय किशोरी के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे
- पुलिस ने पीड़िता की शकिायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है
ग्वालियर। बेलगढ़ा इलाके में रहने वाली मूक-बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे। तभी उसके घर में पड़ोस में रहने वाला युवक घुस आया। उसने धमकाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने जब विरोध किया तो मारपीट की। जब किशोरी की मां लौटकर आई तो वह लिपटकर रोने लगी। जब उसकी मां ने पूछा तब उसने पूरी घटना इशारों में बयां की। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा। बेलगढ़ा पुलिस ने पीड़िता की शकिायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है।
मूक बधिर होने से नहीं मचा सकी शोर
किशोरी के माता-पिता खेत पर काम करने के लिए खेतों में गए हुए थे। इनकी 16 वर्षीय बेटी मूक-बधिर है। वह घर में अकेली थी। पड़ोस में रहने वाला रामेश्वर सिंह बहाने से घर में घुस आया। उसने किशोरी के साथ गलत हरकत करना शुरू कर दी। किशोरी मूक-बधिर थी, इसलिए शोर भी नहीं मचा सकती थी। वह बचने के लिए झटपटाई तो उसने मुंह बंद किया और मारपीट की। इसके बाद दुष्कर्म किया। फिर वह धमकाकर भाग गया।
रोते हुए इशारे में मां को बताई घटना
कुछ देर बाद किशोरी की मां आई ताे वह रो रही थी। मां ने जब पूछा तो रोते हुए किशोरी ने पूरी घटना इशारों में बताई। किशोरी की मां ने जब नाम पूछा तो वह इशारों से समझा नहीं पा रही थी। किशोरी के सामने गांव के युवकों को बुलाया। फिर जो गायब थे, उनके नाम लेकर पूछा तो रामेश्वर के नाम पर किशोरी ने इशारा किया। इसके बाद उसकी मां किशोरी को लेकर थाने पहुंची। यहां एफआइआर दर्ज कराई।
पति की शराब छुडाने के बहाने महिला से दुष्कर्म करने वाले की जमानत खारिज
पति की शराब छुड़ाने के लिए टोना-टोटका कराने गई महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित तांत्रिक हरचरण राजौरिया को न्यायालय ने जमानत नहीं दी है। आरोपित की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि पीड़ित महिला अपने पति की शराब छुड़वाने के लिए 4 मई को झाड़फूक करने वाले हरचरण राजौरिया के घर गई थी। उसने झाडफूंक की क्रिया के बीच महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया। उसने अपने पति को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ था।