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Chhattisgarh

कलेक्टर ने ग्राम भनौरा के भूमि पर खरीदी बिक्री और निर्माण पर लगाई रोक।

 जारी किया स्थगन आदेश, डॉ डी के सोनी की शिकायत पर हुआ खुलासा।

मामला बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा स्थित गोचर भूमि पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि को भू माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बगैर अनेकों व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने के संबंध में जांच कराकर भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कराते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने के के संबंध में डॉ डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 12//6/ 2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि है जो साजन आ. बंसी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाति अगरिया, बाबूलाल आ.राम देनी जाति भुइयां, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ.लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईयां, पवन आ. तेजन जाति भुईयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइयां सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था, जिसे रामविलास आ.रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमांक 520, 521, 522, 523, 525, 526 आबंटित कर पट्टा प्रदान पट्टा प्रदान किया गया।

इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंसी जाति अगरिया के दादा लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुइयां के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ.रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया।

उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंसी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ. लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुइयां, पवन आ. तेजन जाति भुइयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किए दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि को सेटलमेंट की भूमि बताकर कई लोग को विक्रय किया गया है, जिसमे वर्तमान में खसरा नंबर 239/1 रकबा 1.120 में पवन पिता तेजन वा अन्य , 239/2 रकबा 0.200 सुखमणिया पति रामभरोस 239, 239 / 3 रकबा 0. 020 श्रीमती किरण सोनवानी पिता जगन्नाथ 239/4 रकबा 0.030 पूनम देवी पति राम राम 239/5 रकबा 0 3.030 अशोक गुप्ता पिता नथनी साव 239/ 6 रकबा 0.090 श्याम कुमार पिता भुनेश्वर, राजा राम पिता शंभू 239 /7 रकबा 0.080, 239/ 8 रकबा 0.040 ,239/ 13 रकबा 0.100, 239/15 रकबा 0.200 239/17 दीप कुमार पिता सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता भूमि खसरा नंबर 239/7, 239/8, 239/13, 23=/15, 239/17, 240/14, 241, 239/27, रकबा 0.080,0.040,0.100,0.200,0.080,0=020,0.20,0.400 कुल 0.94 हे अलग-अलग लिया गया है जो की जमीन दलाली का काम करता है।

इसके अलावा अरविंद गुप्ता, पिता अजय गुप्ता एवम चेतन कुमार सिंह के नाम से खसरा नंबर 222/16,218/31,218/32 रकबा 0.010,0.010,0.030कुल 0.05हे, इसके अलावा मदन गुप्ता, राधाविशाल गुप्ता दोनो पिता रामकेवाल गुप्ता के नाम पर भूमि खसरा नंबर 218/20, 218/21, 218/24 रकबा 0.2020,0.020,0.020कुल 0.06हे इसी प्रकार खसरा नंबर 218/34, 218/7 महमूद अंसारी, खसरा नंबर 218/9, 218/8 वीनू गुप्ता, खसरा नंबर 218/18 राकेश, खसरा नंबर 218/4, 218/13 सुषमा प्रजापति, खसरा नंबर 218/19, 218/6 आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों का पुत्र, खसरा नंबर 218/5, 218/12, 218/10 अजय गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 सुभाष गुप्ता, खसरा नंबर 218/24 राधा गुप्ता, खसरा नंबर 218/26 रूपा गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 शीला गुप्ता , खसरा नंबर 218/14 संजीव गुप्ता, खसरा नंबर 218/11 राधिका गुप्ता, खसरा नंबर 216/02, 222/7 सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 विनोद गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 रामविलास, खसरा नंबर 222/6 सुनीता गुप्ता, खसरा नंबर 222/4 अर्जुन प्रसाद, खसरा नंबर 222/5 सलीम, खसरा नंबर 222/3 रसीद, खसरा नंबर 222/10 सरस्वती, खसरा नंबर 222/13 किरण, खसरा नंबर 222/20 रंजीत गुप्ता, खसरा नंबर 220/1, 220/2, 220/12 राजेंद्र, खसरा नंबर 220/3 मनोज, खसरा नंबर 220/4 रीमा गुप्ता, खसरा नंबर 220/10 रमेश गुप्ता, खसरा नंबर 220/6 प्रभा देवी, खसरा नंबर 220/5 सरिता देवी, खसरा नंबर 220/7 श्रवण सोनी, खसरा नंबर 220/8 संगीत देवी, खसरा नंबर 220/9 अनीता यादव, खसरा नंबर 220/11 बसंती देवी, खसरा नंबर 222/14 श्याम दीप गुप्ता, खसरा नंबर 222/15 पंकज गुप्ता, खसरा नंबर 240/8 नीलम पटवा आ. हीरालाल, खसरा नंबर 241/2 शांति देवी आ. जीतन प्रसाद, खसरा नंबर 241/1 बाबूलाल आ. रामदेनी, खसरा नंबर 241/10 निरंजन मंडल आ. मनीनदर, खसरा नंबर 241/11 राजेंद्र आ. जगदीश, खसरा नंबर 241/7 संदीप गुप्ता आ.सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 241/8 दीप कुमार आ. सुरेंद्र गुप्ता, खसरा नंबर 239/5 अशोक गुप्ता आ. नथुनी साव, खसरा नंबर 239/4 पूनम देवी आ.रामलाल, खसरा नंबर 239/6 श्याम कुमार आ. छुनेश्वर, खसरा नंबर 239/28 अनीता आ. राजेंद्र, खसरा नंबर 239/32, 239/22 चंदन गुप्ता आ.राजनाथ, खसरा नंबर 239/12 ललन यादव आ. बद्री यादव, खसरा नंबर 239/27, 23913, 23915 239/17,239/8 दीप कुमार आ. सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्णित व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया।

उक्त गोचर भूमि पर अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई लोगो के द्वारा रजिस्ट्री कराया गया है जिसका कुल रकबा 143 एकड़ और जिसकी वर्तमान कीमत लगभग तीन सौ 31 करोड़ रुपए है। डॉ० डी के सोनी की शिकायत पर कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा टीम गठित की गई जिस पर गठित टीम ने जांच कर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर बलरामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया; जिस मे यह उल्लेख किया गया कि गोचर भूमि का गलत तरीके से फर्जी सेटलमेंट लगाकर क्रय विक्रय किया गया है, तथा जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि राजस्व रिकार्ड का दुरुपयोग कर क्रय विक्रय किया गया है।

उपरोक्त गोचर भूमि में काफी प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें कलेक्टर का स्टेनो, ठेकेदार, नेता, अधिकारी का मकान बना हुआ है अरविंद गुप्ता, मदन गुप्ता, महमूद अंसारी, बीनू गुप्ता, राकेश, सुषमा प्रजापति, आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों का पुत्र, अजय गुप्ता, सुभाष गुप्ता, राधा गुप्ता, रूपा गुप्ता, शीला गुप्ता, संजीव गुप्ता, राधिका गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, रामविलास, सुनीता गुप्ता, अर्जुन प्रसाद, सलीम, रशीद, सरस्वती, किरण, रंजीत गुप्ता, राजेंद्र, मनोज, रीमा गुप्ता, रमेश गुप्ता, प्रभा देवी, सरिता देवी, श्रावण सोनी, संगीता देवी, अनीता यादव, बसंती देवी, श्यामलाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, नीलम पटवा आ.हीरालाल, शांति देवी आ. जीतन प्रसाद, बाबूलाल आ.रामदेनी, निरंजन मंडल आ. मनिनदर मंडल, राजेंद्र आ. जगदीश, संदीप गुप्ता आ. सुरेंद्र गुप्ता, दीपू कुमार आ.सुरेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता आ. पूनम देवी आ. रामलाल, श्यामलाल कुमार आ. छुनेश्वर, अनीता आ. राजेंद्र, चंदन गुप्ता आ. राजनाथ, ललन यादव आ.बद्री यादव, दीप कुमार आ.सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा जो विक्रय नामा निष्पादित किया गया है
उक्त जांच रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा कमिश्नर सरगुजा को भेजा जाएगा जिसमे कमिश्नर सरगुजा की निर्णय लेना है। शिकायत प्रमाणित होने पर डॉ डी के सोनी के द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। साथ-साथ उपरोक्त विक्रय पत्र को नियम विपरीत निष्पादित कराने के संबंध में सभी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं उपरोक्त भूमि को शासन के पक्ष में शासन का नाम राजस्व पत्रों में दर्ज कराए जाने का भी प्रयास किया जायेगा।

कलेक्टर ने ग्राम भनौरा के भूमि पर खरीदी बिक्री और निर्माण पर लगाई रोक

शिकायत की जांच रिपोर्ट आने पर डॉ डी के सोनी अधिवक्ता के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन किया गया की जब तक कमिश्नर महोदय द्वारा गोचर भूमि के बारे के निर्णय नही लिया जाता तब तक ग्राम भनौरा की उक्त भूमि पर क्रय विक्रय एवम निर्माण पर रोक लगाई जाए जिसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 24/6/2024 को आदेश देते हुए ग्राम भनौरा की उपरोक्त भूमि एवं उसके समस्त बतांकन को क्रय विक्रय अंतरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

डॉ डी०के० सोनी अधिवक्ता
एवं आरटीआई एक्टिविस्ट
कार्यालय नवापारा अंबिकापुर
जिला सरगुजा छत्तीसगढ़
मोबाइल नंबर 9713002913,
7999424423 9826152904

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3 Comments

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