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Chhattisgarh

Corona Effect : गरियाबंद में धारा 144 लागू ।

चाट – पकोड़ी के ठेले, चौपाटी, मॉल, फ़ास्ट फूड़ के स्टॉल आगामी आदेश तक बंद।
किरीट ठक्कर

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवम विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा आज जारी किए गये एक आदेश के अनुसार नोवेल कोरोना वाइरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में अतिरिक्त उपाय किया जाना है।

कोरोना वाइरस ( कोविड 19 ) के संक्रमण एवं नियत्रंण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशो के अतिरिक्त, लिए गये निर्णय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त मॉल, चौपाटी, बाजार, चाट – पकोड़ी के ठेले, फ़ास्ट फ़ूड व अन्य खाद्य वस्तुओं के अस्थाई स्टाल आगामी आदेश तक बंद किये जाये।
इतना ही नही नगरीय क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों या छात्रों के लिए किराये पर संचालित पी जी को खाली कराया जाये अथवा उसमें निवासरत छात्रों को बाहर आने-जाने से हतोत्साहित किया जाये।

सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस आदेश के कड़ाई से पालन करने का लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर, समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम व समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि को प्रेषित की गई है।

नगर पालिका परिषद, गरियाबंद।शासन के आदेश का पालन गरियाबंद नगर क्षेत्र में भी किया जाएगा।
संध्या वर्मा,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, गरियाबंद।


“धारा 144 लागू”

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावडे द्वारा धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला गरियाबंद में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, संभाए, जुलूस आंदोलन एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। परिस्थिति के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश गरियाबंद जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या अग्रिम आदेश तक प्रभावशील होगा।

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