ChhattisgarhConcern
अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त…!

(संवाददाता)
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छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के हिसाब से नगर पालिका परिषद में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रतिलिपि जारी करने के लिए 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है।You cannot copy content of this page