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Chhattisgarh

नेता की पिस्टल से थाने में फायरिंग, आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार

लाइसेंस नवीनीकरण के अभाव में पिस्टल जमा कराने पहुंचे थे कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा

महासमुंद hct : बागबाहरा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब शस्त्र लाइसेंस समाप्त होने के बाद पिस्टल जमा कराने पहुंचे कांग्रेस नेता से थाने में अचानक गोली चल गई। गोली जमीन पर लगी और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीर मानते हुए नेता को हिरासत में ले लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा के पास 32 बोर की निजी पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस था, जिसकी मियाद समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर हथियार थाने में जमा करने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश पर वे थाने पहुंचे थे, जहां गलती से उनके हाथ से गोली चल गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 व 27 के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, फिर भी पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है कि गोली वास्तव में दुर्घटनावश चली या इरादतन चलाई गई। मामले में विवेचना जारी है।

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