Crime
लोदीपुर नरसंहार मामले में 15 दोषियों को उम्र कैद की सजा, पीड़ित पक्ष बोला- फांसी मिलती तो अच्छा होता
नालंदा जिले के लोदीपुर नरसंहार मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल हैं। 4 अगस्त 2021 को हुए इस नरसंहार में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है लेकिन उनका कहना है कि फांसी की सजा होती तो बेहतर होता।
बिहारशरीफ। नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड के छबिलापुर थाना इलाके में भूमि विवाद में 4 अगस्त 2021 को हुए चर्चित लोदीपुर नरसंहार मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल हैं, जबकि दो नाबालिग आरोपियों की सुनवाई किशोर न्याय परिषद में चल रही है।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपियों को हत्या समेत जानलेवा हमला और अन्य धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम में दोषी पाए जाने के बाद आज सजा सुनायी।