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शराब के अवैध धंधे में लिप्त युवक फंसा विभाग के शिकंजे में

भट्टी के शटर गिरने के बाद और शटर उठने से पहले फेरी लगाकर देता था धंधे को अंजाम।

रायपुर : विभागीय सचिव सह आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर रायपुर तथा प्रभारी उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर के दिशा निर्देश में आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा कंपोजिट देशी मदिरा दुकान गंजपारा के पास आरोपी अमन सोनी के कब्जे से 390 नग पाव (70.2 बल्क लीटर) देसी मदिरा मसाला शोले जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) का प्रकरण कायम किया गया।

उल्लेखनीय है कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गंजपारा में प्रातः 5:00 बजे से कुछ लोगों द्वारा अवैध मदिरा विक्रय किया जाता है।

आरोपी अमन से पूछताछ करने पर उसने बतलाया कि आसपास के कई देसी मदिरा दुकान से चार-चार पांव इकट्ठा कर हम लेकर आते हैं तथा रात्रि में दुकान बंद होने के बाद एवं प्रातः दुकान खुलने से पहले तक घूम घूम कर विक्रय करते हैं।

उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारीगण वैभव मित्तल, टेकबहादुर कुर्रे एवं आबकारी आरक्षक चंदेलाल गायकवाड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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