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गेहूं का स्टाक छिपाया, दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई में 81 लाख का माल जब्त

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टाक सीमा और स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 के प्रविधानों के अंतर्गत गेहूं के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों, वेयरहाउस, मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। नारायण विहार मंडी परिसर में व्यापारियों को गेहूं की अधिकतम स्टाक सीमा और स्टाक घोषणा के प्रविधानों से अवगत कराया।

HIGHLIGHTS

  1. गेहूं की अधिकतम स्टाक सीमा और घोषणा नहीं पाए जाने पर हुई कार्रवाई
  2. गुरुवार को खादय विभाग के अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण कर जांच की
  3. व्यापारियों के प्रतिष्ठानों, वेयरहाउस, मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है

ग्वालियर। गेहूं के अधिकतम स्टाक सीमा और घोषणा न करते हुए माल को छिपाने पर दो प्रतिष्ठानों खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता सरंक्षण विभाग ने कार्रवाई की है। गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण कर जांच की, जिसमें दो प्रतिष्ठानों से 81 लाख रुपये से ज्यादा का गेहूं जब्त किया गया।

बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टाक सीमा और स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 के प्रविधानों के अंतर्गत गेहूं के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों, वेयरहाउस, मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नारायण विहार मंडी परिसर में व्यापारियों को गेहूं की अधिकतम स्टाक सीमा और स्टाक घोषणा के प्रविधानों से अवगत कराया।

मंडी कार्यालय से गेहूं के व्यापारियों की जानकारी प्राप्त की। मौके पर तीन व्यापारियों के मंडी स्थित खरीदी स्थल का निरीक्षण किया, जहां गेहूं की मात्रा सही नहीं होना पाई गई। इसके साथ ही पुरानी छावनी स्थित गोपाल वेयरहाउस में भंडारित गेहूं की जांच की, जिसमें सिद्धी विनायक फ्लोर मिल की भंडारित मात्रा 2120.15 क्विंटल गेहूं पाया गया। यहां आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर जब्तकर फ्लोर मिल के कर्मचारी को सुपुर्दगी में दिया गया।

उक्त फर्म द्वारा केंद्र सरकार के पोर्टल पर स्टाक की घोषणा नही की गई और मंडी का लाइसेंस भी वैध नही पाया गया। साथ ही इंडस्ट्रीयल एरिया पुरानी छावनी स्थित सिद्धी विनायक फ्लोर मिल के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जिसमें भंडारित 900 क्विंटल गेहूं की मात्रा मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टाक सीमा व स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 का उल्लंघन पाए जाने पर जब्तकर फ्लोर मिल के कर्मचारी को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त फर्म द्वारा केंद्र सरकार के पोर्टल पर स्टाक की घोषणा नहीं की गई और मंडी का लाइसेंस भी वैध नहीं पाया गया।

गंदगी फैला रहे लोगों से वसूला जुर्माना

नप्र, ग्वालियर: स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के साथ ही जिन घरों में मच्छरों के लार्वा पाए जा रहे हैं। उन लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम के अमले ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा. वैभव श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 27 में गंदगी फैला रहे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की। इस दौरान 8500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान करन टांक, डब्ल्यूएचओ निखिल, जीतू, अजीत, विक्रम आदि मौजूद रहे।

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