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किराएदार ने लगाया मकान मालिक पर मारपीट व लूटपाट का आरोप

रविवार मकान मालिक इरशाद अली अपने साथियों के साथ पहुंचा और घर में घुसकर मारपीट कर मोबाइल व बाइक सीजी 10 बीआर 1545 लूट लिया। ये भी पढे.. न्यायालय ने आरोपित की गरीबी और यह उसका पहला अपराध होने के कारण न्यूनतम सजा दी है।

HIGHLIGHTS

  1. पीड़ि़त किराएदार ने कहा-रसूखदार मकान मालिक धमका रहा।
  2. मकान मालिक इरशाद अली ने मोबाइल व बाइक को लूट लिया।
  3. दूसरी घटना 100 रुपये नहीं पटाने पर काटनी होगी 10 दिन की सजा।

 बिलासपुर। यदुनंदन नगर तिफरा निवासी मोहम्मद कैश ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर अपने मकान मालिक के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि मकान मालिक इरशाद अली ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल व बाइक सीजी 10 बीआर 1545 को लूट लिया है।

पीड़ि़त मोहम्मद कैश दो वर्षों से यदुनंदन नगर स्थित मकान में किराए पर रह रहे थे, मकान मालिक 21 जुलाई को मकान पर ताला लगा दिया गया था। मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराने पहुंचे तो एक सिपाही ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
उस घटना के बाद समझौता होने पर सब ठीक हो गया था। मकान मालिक द्वारा थाने में झूठी शिकायत में फंसाने की धमकी भी दी गई है। पीडि़त मोहम्मद कैश की पुलिस अधीक्षक से मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

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