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Chhattisgarh

बेजुबान जानवर को क्रूरतापूर्वक लाठी से पीट पीटकर उतारा मौत की घाट।

कुत्ते की पिटाई करके हत्या के बाद मंडराता रहा आसपास

जीपीएम hct : छत्तीसगढ़ के गौरेला में एक बेजुबान जानवर के साथ क्रूरतापूर्वक लाठी से पीट–पीटकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है।

गौरेला के मंगली बाजार में इस घटना में सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक कुत्ता जो की एक घर के चबूतरे में सोया हुआ था वहां का रहने वाला एक मोहसिन नामक युवक आया और सो रहे कुत्ते को मोटे डंडे से बेरहमी से पीट रहा है और तब तक पीटते रहा जब तक की कुत्ते की मौत नहीं हो गई।

कुत्ते की पिटाई करके हत्या के बाद मंडराता रहा आसपास

कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले पर किसी ने भी मोहसिन का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। इतना ही नहीं बेरहमी से कुत्ते की पिटाई करके हत्या करने के बाद युवक वही डंडा लिए चिल्लाता और धमकाता हुआ आसपास ही मंडराता रहा।

शिकायतकर्ता को लौटाया बैरंग

कुछ पड़ोसियों से उसका विवाद भी हुआ और बाद में मोहल्ले के लोगों ने जब गौरेला थाने में इसकी सूचना दी तो उल्टा मोहल्ले वालों को वापस भेज दिया गया और रिपोर्ट नहीं लिखी गई

पुलिस ने नहीं किया कार्यवाही

बताया जा रहा है कि युवक आए दिन मोहल्ले में इस प्रकार दहशत फैलाने का काम करता है और पूर्व में भी एक कुत्ते को मार चुका है पर पुलिस दहशत फैलाने वाले युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर संरक्षण देने का काम कर रही है !

उपरोक्त खबर से जुड़ी तथ्यों की जानकारी हेतु जब  गौरेला पेंड्रा के थानेदार सनीप रात्रे से बात की गई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि किया कि आरोपी के खिलाफ धारा 325 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जो किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, अपंग करने या बेकार करने का आपराधिक आरोप है। जिसके तहत आरोपी को पाँच साल की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है। और जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। हालाँकि, आरोपी कानूनी कार्रवाई के डर से फरार है और संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा उसकी तलाश की जा रही है।

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