नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा, बैलट पेपर से होगा मतदान।

किरीट ठक्कर
गरियाबंद। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा करते ही छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य नगरीय निकायों के साथ ही गरियाबंद जिले के नगरीय निकायों में भी आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव सेे लागू हो गई है।
गरियाबंद जिले के नगर पालिका परिषद गरियाबंद तथा नगर पंचायत छुरा, फिंगेश्वर व राजिम में मतदान 21 दिसम्बर एवं मतगणना 24 दिसम्बर को सम्पन्न होगी।
राजनैतिक दलों बैठक।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि निर्वाचन अधिसूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को होगा, 6 दिसम्बर तक नामांकन भरे जायेंगे। 7 दिसम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। 9 दिसम्बर तक नाम निर्देशन पत्रों की वापसी होगी। 21 दिसम्बर को मतदान एवं 24 दिसम्बर को मतगणना होगी। निर्वाचन अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन भरने की कार्यवाही प्रारंभ हो जायेगी।
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पार्षदो का चुनावी खर्च निर्धारित
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निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत के पार्षद हेतु 50 हजार रूपये और नगर पालिका के पार्षद हेतु एक लाख 50 हजार रूपये व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इस बार प्रत्याशी को आनलाईन आवेदन करना होगा। प्रत्याशी के प्रस्तावक को उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है। पार्षद प्रत्याशी के लिए नोटरी से भरवाये शपथ पत्र भी जरूरी है। इस बार मतदान बैलेट पेपर से होगा, जिससें नोटा भी रहेगा।

 

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