‘चमत्कारिक इलाज’ के नाम पर युवती की मौत !
अंधविश्वास की भयावह करतूत...! "तांत्रिक महिला" गिरफ्तार।

क्या था मामला?
जानकारी के अनुसार, बीते 22 मई 2025 को पंडरी, रायपुर निवासी सुनीता सोनवानी ने राजिम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके लिए वे सुरसाबांधा गांव की ईश्वरी साहू नामक महिला के पास इलाज करवा रही थीं। ईश्वरी साहू खुद को ‘चमत्कारी चिकित्सक’ बताती थी। पीड़िता की मां का आरोप है कि ईश्वरी साहू ने उनकी बेटी को अपने घर में रखकर इलाज के बहाने न सिर्फ डराया-धमकाया, बल्कि उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित करती थी।
क्रूरता की हदें पार…!
पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला आयुर्वेदिक उपचार के नाम पर ‘चमत्कारी तेल’ और गर्म पानी का इस्तेमाल करती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने पैरों से पीड़िता के सीने को बेरहमी से कुचलती थी और ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं करवाती थी। इस क्रूर ‘इलाज’ के दौरान ही पीड़िता की मौत हो गई।
पुलिस की तत्परता और गंभीर धाराएं
शुरुआत में पुलिस ने छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4 और औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन, जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई, तो हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पीड़िता की मौत पसली की हड्डी टूटने और अत्यधिक दबाव के कारण हुई थी। इस खुलासे के बाद, पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (B) भी जोड़ दी, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती है।
सलाखों के पीछे आरोपी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गरियाबंद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला ईश्वरी साहू (पति सेवक राम साहू, उम्र 41 वर्ष, निवासी सुरसाबांधा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद) को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि ऐसे अंधविश्वासी तत्वों पर लगाम लगाई जा सके।

