एक्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध।

किरीट ठक्कर
गरियाबंद। लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के मतदान दिवस से अंतिम चरण के मतदान समाप्ति तक भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल (निर्गम मत सर्वेक्षण) के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक लगाई है। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षणों (ओपिनियन पोल) के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत पहले चरण का मतदान शुरू होने के साथ ही सुबह सात बजे से लोकसभा निर्वाचन के सभी चरणों की समाप्ति तक देश में मीडिया द्वारा एक्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। पहले चरण के मतदान यानि 11 अप्रैल 2019 की सुबह सात बजे से 19 मई 2019 की शाम साढ़े छह बजे की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत इस अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री का चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के अन्य माध्यमों पर प्रदर्शन वर्जित रहेगा।

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