बयानों से मुकरी दुष्कर्म पीड़िता… फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को 10 साल की सजा
ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 2020 में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि प्रेमी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में युवक शादी से मुकर गया था।
HIGHLIGHTS
- शादी का झांंसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म किया।
- युवती गर्भवती हुई तो युवक ने उसका साथ छोड़ा।
- पीड़िता और उसकी मां ने अपने बयान बदल दिए थे।
ग्वालियर। शादी का झांसा देकर लंबे समय तक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित अनुराग राठौर को न्यायालय ने 10 साल की जेल और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं मामले की पीड़िता को अर्थदंड से 45 हजार रुपए बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है।
सामान्य नहीं, जघन्य अपराध
इस मामले के ट्रायल के दौरान इस मामले की पीड़िता और उसकी मां ने अपने बयान बदल दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। इस मामले में पैरवी करने वाली अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने न्यायालय में अपना तर्क रखते हुए कहा कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध है। ऐसे में पीड़िता के बयानों से पलट जाने पर ऐसे अपराधी छूट जाते हैं और समाज के लिए खतरा बनते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 वर्ष करावास की सजा सुना दी।
यह था मामला
दरअसल, ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 20 जून 2020 को थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ शादी का झांसा देकर उसके प्रेमी ने दुष्कर्म किया है। युवती ने बताया कि 15 वर्षो से दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे , युवक ने उससे शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। जब उसने शादी की बात की तो आज-कल कह कर बात को टाल दिया ।
भनक नहीं लगने दी और कर ली शादी
इस बीच में उस युवक ने 2009 में शादी कर ली और महिला को भनक तक नहीं लगने दी। इस बीच में मामले की पीड़िता गर्भवती हो गई । जब युवती ने दोषी युवक पर शादी करने के लिए दवाब बनाया तो उसने युवती से शादी करने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद युवती ने थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई।