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स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के कारोबारी से 15 करोड़ की ठगी, जालसाज ने खुद को पूर्व CM का करीबी बताया

दिल्ली के कारोबारी अशोक रावत से स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बिलासपुर निवासी आरोपित कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपित का दावा था कि वह पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी है।

HIGHLIGHTS

  1. बिलासपुर के आरोपित कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पर अपराध दर्ज l
  2. दिल्ली के रावत एसोसिएट के मालिक की शिकायत पर कार्रवाईl
  3. आरोपी ने पूर्ववर्ती सरकार में अपनी पकड़ बताते हुए लिया झांसे में।

 रायपुर। स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के कारोबारी से ठगी का मामला सामने आया है। बिलासपुर का रहने वाला आपोपित कृष्ण कुमार श्रीवास्तव द्वारा काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी की गई है। दिल्ली के रावत एसोसिएट के मालिक अशोक रावत से 2023 में स्मार्ट सिटी से काम दिलाने के नाम पर पैसा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें काम नहीं मिला।

आरोपित द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। आरोपी ने कंपनी के मालिक को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अपनी पकड़ बताते हुए झांसे में लिया। जिसके बाद अलग-अलग सात खातों में पैसा ट्रांसफर कराया। पैसा मिलने के बाद कंपनी के मालिक को घुमाना शुरू कर दिया। पीड़ित द्वारा इस मामले में तेलीबांधा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत कई अन्य गैर जमानती धराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।

सरकार में पकड़ का झांसा देकर की ठगी

अशोक रावत द्वारा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक कांग्रेस शासन काल में आचार्य प्रो. कृष्ण के माध्यम से कृष्ण कुमार श्रीवास्तव से रावत एसोसिएट के मालिक अशोक रावत की मुलाकत हुई। इस दौरान कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट राजनेता के भाई ने लिया है। उस प्रोजेक्ट का सबलेट करना चाहते है। जिसके लिए सरकार को 15 करोड़ रुपए परफार्मेंस मनी सिक्योरिटी, गारंंटी के रूप में देनी होगी। इसके बाद कंपनी के मालिक ने उन्हें पैसे ट्रांसफर किए।

जान से मारने की धमकी

15 करोड़ की रकम ट्रांसफर कराने के बाद कृष्ण कुमार श्रीवास्तव द्वारा कंपनी के मालिक को गोलमोल जवाब दिया जाने लगा। लगातार दबाव बनाने के बाद ठग के राज्य सरकार के साथ ग्लोमैक्स इंडिया के नाम फर्जी मेमोरेंडम तैयार कर वाट्सएप पर भेजा गया। कंपनी के मालिक ने जब मेमोरेंडम को फर्जी बताया तो केके श्रीवास्तव द्वारा परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 506, 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

 

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