महिला को एसिड अटैक की धमकी देने वाला नौकरी से बर्खास्त।
एक मनचले ने एक व्यक्ति को धमकी दी थी कि वह उसकी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस आरोपित निकित शेट्टी के खिलाफ जांच कर रही है। पीड़ित अंसार ने इस मामले की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की तो उसकी पोस्ट वायरल हो गई। तेजाब फेंकने की धमकी देने के मामले में कंपनी ने आरोपी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया।
पीटीआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु में महिला के चेहरे पर कथित तौर पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के मामले में कंपनी ने एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आरोपित ने एक व्यक्ति को धमकी दी थी कि वह उसकी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस आरोपित निकित शेट्टी के खिलाफ जांच कर रही है।
आरोपी निकित ने अंसार नामक व्यक्ति को भेजा था धमकी भरा मैसेज
निकित ने नौ अक्टूबर को अंसार नामक व्यक्ति को मैसेज भेजकर कथित तौर पर कहा, अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहें, खासकर कर्नाटक में, वरना मैं उसके चेहरे पर तेजाब फेंक सकता हूं। मैसेज मिलने के बाद अंसार ने पुलिस को सूचित किया और इसका स्क्रीनशाट भी साझा किया।
पीड़ित ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को टैग कर की थी शिकायत
अंसार ने इंटरनेट मीडिया पर पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री कार्यालय और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को टैग करते हुए पोस्ट किया, यह गंभीर मामला है। पुलिस आरोपित निकित शेट्टी के खिलाफ जांच कर रही है। यह व्यक्ति मेरी पत्नी के कपड़ों के चयन के कारण उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। कृपया कार्रवाई करें। बाद में अंसार ने लिखा, जिस आदमी ने मेरी पत्नी पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी थी, उसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया गया है।
कंपनी ने आरोपी को तुरंत कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाल दिया
कई लोगों ने कंपनी को उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद दिया, जिसने एक महिला को सिर्फ इसलिए एसिड से हमला करने की धमकी दी थी क्योंकि उसे उसके कपड़े पसंद नहीं थे। अंसार ने भी उन्हें मिले समर्थन के लिए धन्यवाद पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने मेरी पत्नी ख्याति को एसिड अटैक की धमकी दी थी, उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। कंपनी ने तुरंत कार्रवाई की और उसे नौकरी से निकाल दिया। ऐसा करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।
एसिड से हमला करने पर आजीवन कारावास सजा
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 124 एसिड या इसी तरह के पदार्थों का उपयोग करके हमलों से जुड़े अपराधों को संबोधित करती है। यह धारा एसिड हमलों के माध्यम से स्थायी क्षति या गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए गंभीर दंड लगाती है, जिसमें पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है।