वकीलों को मिलेगा मेडिक्लेम, रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए “अधिवक्ता कल्याण कोष” संशोधन विधेयक पेश।
5 साल की सदस्यता वाले वकील को 50 हजार, 15 साल पर 1, 98, 000 रु., 30 साल पर 7,33,000 रु. और 35 साल की सदस्यता वाले वकील को 10,83,000 रुपए देना प्रस्तावित।
विधेयक के अनुसार वकीलों को बीमारियों के दावे पर अधिकतम तीन लाख रुपए और आकस्मिक मृत्यु पर 7 लाख रु. दिए जाएंगे।
राजस्थान प्रदेश के राजधानी जयपुर प्रदेश के 80 हजार वकीलों काे मेडिक्लेम व रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभाें सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए राजस्थान “अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक: 2020” विधानसभा में पेश हो गया है। जल्द ही इसके पारित होने की संभावना है।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) के वैलफेयर फंड से 40 साल तक जुड़े रहने वाले वकीलों को रिटायरमेंट पर 15 लाख रु. का भुगतान होगा। इसके अलावा 5 साल की सदस्यता वाले वकील को 50 हजार, 15 साल पर 1,98,000 रु., 30 साल पर 7,33,000 रु. और 35 साल की सदस्यता वाले वकील को 10,83,000 रुपए देना प्रस्तावित है।
आकस्मिक मृत्यु पर दिए जाएंगे 7 लाख रुपए
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार वकीलों को बीमारियों के दावे पर अधिकतम तीन लाख रुपए और आकस्मिक मृत्यु पर 7 लाख रु. दिए जाएंगे। अभी आकस्मिक मृत्यु पर ढाई लाख रुपए और बीमारियों के लिए एक लाख रुपए तक का प्रावधान है। बीसीआर के पूर्व चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ने बताया कि पिछले एक साल में बीसीआर का वैलफेयर फंड 92 करोड़ रुपए से बढ़कर 122 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
दाे साल वकालत के बाद 5 हजार का स्टायफंड देने का प्रस्ताव
नए वकीलों को दो साल की वकालत करने के बाद तीन साल तक 5000 रुपए महीने स्टायफंड देने का विधेयक मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। यह स्टायफंड देने से राज्य सरकार पर हर साल 35 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट: 2019 की भी विधि विभाग में समीक्षा हो रही है। वकीलों से जुड़े इन दोनों बिलों को भी राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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