थाना सरिया – विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में आगे …….
गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मुख्य विस्फोटक सप्लायर तक पहुंची सरिया पुलिस
आरोपी के ब्रेजा कार से जप्त की गई 100 kg अमोनियम नाइट्रेट व 50 नग डेटोनेटर
मुख्य सरगाना से मिली जानकारी पर अन्य आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी
मुख्य आरोपी का माननीय न्यायालय से लिया गया पुलिस रिमांड
रायगढ़ (hct)। दिनांक 21.01.2020 को थाना प्रभारी सरिया व हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम कंचनपुर उडिसा सरिया मुख्य मार्ग पर मुखबिर सूचना पर एक सिल्वर कलर की बोलेरो वाहन क्रमांक OD17B-6517 में आरोपी (1) सुरेश तांडी पिता रतन तांडी उम्र 31 वर्ष लेबडी थाना सोहिला, ओड़िसा (2) ईश्वर नायक पिता प्रेमलाल नायक उम्र 43 वर्ष निवासी जयसीडा थाना सोहिला, ओड़िसा से अवैध रूप से बोलेरो वाहन में परिवहन करते 3.5 क्विंटल, 700 नग डेटोनेटर एवं 4 बंडल सेफ्टी वायर जप्त किया गया था । आरोपियों के विरूद्ध थाना सरिया में अप.क्र. 08/2020 धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत कार्यवाही कर आरोपियों से विस्तृत पूछताछ किया गया ।
आरोपी ईश्वर नायक द्वारा विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी के संबंध में जानकारी देने पर सरिया पुलिस द्वारा आरोपी ईश्वर नायक का माननीय न्ययालय से पुलिस रिमांड लिया गया और आरोपी के निशादेही से रायगढ़ जिले में विस्फोटक सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना आरोपी विजय नायडू पिता परमल नायडू उम्र 38 वर्ष आताबीरा जिला बरगढ़ ओडिशा को टी.आई. आशीष वासनिक द्वारा अपनी टीम के साथ आज एक ब्रेजा कार क्र OD 17 R-1134 के साथ पकड़े । आरोपी विजय नायडू आज भी विस्फोटक सामग्री रायगढ़ में सप्लाई करने वाला था जिसके ब्रेजा कार से 100 kg अमोनियम नाइट्रेट, 50 नग डेटोनेटर बरामद कर जप्त किया गया है । आरोपी विजय नायडू को उपरोक्त अपराध क्रमांक 08/2020 में गिरफ्तार कर उनके द्वारा रायगढ़ में उससे अवैध तरीकों से विस्फोटक सामग्री लेने वाले कई व्यक्तियों का नाम बताया गया है जिस पर सरिया पुलिस द्वारा आरोपी विजय नायडू का माननीय न्ययालय से पुलिस रिमांड लिया गया है, बाद अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।