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चालान गलत कट गया हो तो तुरंत करे ये काम।

नही भरना पड़ेगा 1 रूपए का भी जुर्माना।

आजकल ट्रैफिक चालान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काटे जाते हैं, जिससे कई बार गलत चालान भी जारी हो जाते हैं। कभी सीसीटीवी कैमरे की गलती होती है, तो कभी वाहन नंबर की गड़बड़ी के कारण किसी और का चालान आपके नाम से कट जाता है। अगर आपका चालान गलती से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप चालान को चुनौती देकर इसे रद्द करवा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया

गलत ट्रैफिक चालान क्यों कटते हैं?

गलत चालान कटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे:

  1. सीसीटीवी कैमरे की गड़बड़ी: कई बार कैमरे में नंबर प्लेट सही से स्कैन नहीं होती और किसी और वाहन का चालान आपके नाम से कट जाता है।
  2. ट्रैफिक पुलिस की चूक: कभी-कभी ट्रैफिक पुलिस गलत गाड़ी का चालान जारी कर देती है, जिससे वाहन मालिक को परेशानी होती है।
  3. वाहन नंबर की गलती: अगर आपकी गाड़ी का नंबर किसी और गाड़ी से मिलता-जुलता है, तो गलती से चालान आपके नाम से कट सकता है।
  4. सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी: ऑनलाइन सिस्टम में कभी-कभी तकनीकी खामियां आ जाती हैं, जिससे गलत चालान जारी हो जाता है।

अगर आपका ट्रैफिक चालान किसी गलती की वजह से कट गया है, तो इसे रद्द कराने के लिए कई तरीके हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें (सबसे आसान तरीका)

अगर आपका चालान गलती से कटा है, तो आप इसे ऑनलाइन चुनौती देकर निरस्त करा सकते हैं। यह सबसे आसान और तेज़ तरीका है।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

  1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  2. “शिकायत” (Grievance) या Dispute Challan का विकल्प चुनें।
  3. अपना चालान नंबर, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. गलत चालान से जुड़े सबूत (जैसे आपकी लोकेशन, गाड़ी के फोटो, ट्रैफिक कैमरे की गलती आदि) अपलोड करें।
  5. शिकायत सबमिट करें और जवाब का इंतजार करें।

नोट : अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो चालान ऑटोमैटिक रद्द कर दिया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करें (ऑफलाइन तरीका)

अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

  1. ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाएं:
    • अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर चालान की कॉपी, गाड़ी के डॉक्युमेंट्स और पहचान पत्र लेकर शिकायत दर्ज करें।

2. हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें :

    • अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और चालान की जानकारी दें।
      ईमेल से शिकायत करें:

3.  अगर आप दिल्ली में हैं, तो अपनी शिकायत info@delhitrafficpolice.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर:

    • 1095 (टोल-फ्री)
    • 011-2584-4444 (कंट्रोल रूम)

नोट: अलग-अलग राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर अलग हो सकते हैं। आप अपनी राज्य की ट्रैफिक पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर सही नंबर देख सकते हैं।

कोर्ट में अपील करें 

अगर आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

कैसे करें अपील?

  1. कोर्ट में चालान से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स के साथ एक चालान विवाद आवेदन (Traffic Challan Dispute Application) दाखिल करें।
  2. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी बात रखें और गलत चालान का सबूत पेश करें।
  3. अगर कोर्ट आपकी दलील को सही मानता है, तो चालान निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट: यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप सही हैं, तो आपको चालान नहीं भरना पड़ेगा।

लोक अदालत में मामला उठाएं (तेजी से हल पाने का तरीका)

अगर आप कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, तो आप लोक अदालत (Lok Adalat) में भी अपील कर सकते हैं।

लोक अदालत में अपील करने के फायदे:

  1. फैसला जल्दी होता है।
  2. किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती।
  3. कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता।

कैसे करें अपील?

  1. अपने राज्य की लोक अदालत की तारीख और स्थान पता करें।
  2. चालान की कॉपी, वाहन के डॉक्युमेंट्स और पहचान पत्र लेकर लोक अदालत में जाएं।
  3. वहां मौजूद ट्रैफिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी को अपनी समस्या बताएं।
  4. अगर गलती पाई गई, तो चालान वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा।
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