Chhattisgarh
अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन और डायवर्सन प्रक्रिया के सरलीकरण के संबध में दिशा-निर्देश जारी।
7500 वर्गफुट भूमि के आबंटन का अधिकार अब जिला कलेक्टर को।
नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में लिए जाएंगे डायवर्सन के आवेदन।
अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के मामले में भी अर्थ-दंड की राशि होगी आधी।
15 वर्ष की एकमुश्त भू-भाटक जमा करने पर आगामी 15 वर्ष की मिलेगी छूट।
