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Guna News: लड़की पैदा होने पर पत्नी से मारपीट के दोषी को दो साल का कारावास

राघौगढ़ में छह साल पुराने मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही यह टिप्पणी की कि ऐसे अपराध के प्रति दंड को लेकर सरल दृष्टिकोण अपनाने से समाज में उक्त प्रकृति के अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते।

HIGHLIGHTS

  1. आरोपित ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेहरमी से पीटा था।
  2. मारपीट से घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
  3. पुलिस ने पति को दोषी करार देते हुए 10000 रुपये अर्थदंड भी लगाया।

 गुना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ ने लड़की पैदा होने पर पत्नी से गंभीर मारपीट के दोषी पति को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने छह साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है।

मीडिया प्रभारी व गुना एडीपीओ ममता दीक्षित ने बताया कि 28 नवंबर 2017 को फारियादिया निशा जाटव पति द्वारा मारपीट के बाद राघौगढ़ के साडा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल से मिली तहरीर पर उप निरीक्षक सहदेव तिर्की द्वारा मामले की जांच की गई।
इस दौरान पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन उसका पति मुकेश जाटव रात आठ बजे शराब पीकर घर आया। इसके बाद गालियां देने लगा। साथ ही फिर बच्ची पैदा करने और लड़का न जनने की बात कहते हुए लाठी से मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। वहीं विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कर दिया।
इधर, न्यायालय में पैरवी करते हुए एडीपीओ मयंक भारद्वाज द्वारा विधिक तर्क रखे गए, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी मुकेश जाटव को दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही टिप्पणी की कि दोषी द्वारा जिन परिस्थितियों में अपराध कारित किया गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध दंड के प्रश्न पर सरल दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो समाज में उक्त प्रकृति के अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

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