53 पेटी अवैध शराब मामले में गुरूर आबकारी उपनिरीक्षक को कारण बताओ नोटिस।
धमतरी में जब्त शराब का स्रोत गुरूर की देशी मदिरा दुकान होने की आशंका, तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी।

बालोद hct : धमतरी जिले में पुलिस द्वारा 53 पेटी अवैध शराब जब्त किए जाने के मामले में जिला आबकारी अधिकारी, बालोद ने गुरूर वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम साहू को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि जब्त की गई शराब का स्रोत गुरूर वृत्त के अंतर्गत संचालित एक देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान होने की संभावना है।
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पत्र में इस मामले को संबंधित अधिकारी के शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता से जोड़ते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यदि लगाए गए आरोपों का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनहीनता मानते हुए नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी
जिला आबकारी अधिकारी ने संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपना लिखित एवं समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करें। अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इस मामले के संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल, कलेक्टर बालोद तथा उपआयुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।


