आदर्श आचरण संहिता का पालन करें अधिकारी-कर्मचारी : चंदन कुमार।
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश।
सुकमा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्दन कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। इसके अनुसार मतदान 21 दिसम्बर को और मतगणना 24 दिसम्बर को होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही सुकमा नगर पालिका परिषद और दोरनापाल नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी निर्वाचन कार्य के दौरान अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे ऐसी शंका हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए, उन्हें यह देखना चाहिए कि सरकार में उनकी हैसियत या उन्हें प्रदत्त अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है। निर्वाचनों से संबद्ध अधिकारी-कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न ही मत देने हेतु किसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई पार्टी या मंत्री चुनाव के कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए या कार्यवाही नोट करने के लिए तैनात किया गया है। दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। जब किसी मंत्री को निजी मकान पर खाने-पीने के लिए आमंत्रित किया जाना है तो कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी उसमें शामिल नहीं होंगे। कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक आंदोलन में न तो भाग लेगा न उनकी सहायता के लिए चंदा देगा और न ही किसी प्रकार का सहयोग देगा।
सुकमा नगर पालिका परिषद और दोरनापाल नगर पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण दोनो नगरीय निकायों में लगाए गए सभी प्रकार के होर्डिग्स, पोस्टर्स, बैनर आदि जिसमें राजनैतिक पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं की फोटो आदि लगी है, उन्हें अविलंब हटाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
उन्होंने कहा कि मतदाता को नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दण्डनीय अपराध है। निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए उड़नदस्ते बनाए गए हैं। उड़नदस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, तो उस धन के स्त्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज साथ रखना चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि आचार संहिता के प्रभावशील अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पुस्तिका में निहित निर्देशों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत किसी भी कार्यालय प्रमुख के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति तथा नवीन निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। शासन के इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये।
निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने हेतु संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करने या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है और निर्वाचन कार्य समाप्ति तक सुकमा नगर पालिका परिषद और दोरनापाल नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी आम सभा या जुलूस लिखित अनुमति बगैर नहीं निकाला जाएगा।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को सूचना दी गई है कि वे तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें।
यह आदेश जिले के अंदर कार्यरत मजिस्टेट, पुलिस बल, अन्य शासकीय सुरक्षा बल तथा राष्टीयकृत बैंकों के लायसेंसधारी सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।
मुद्रकों, प्रकाशकों से कहा है कि निर्वाचन संबंधी पर्चों एवं पोस्टरों, रिकार्ड, पुस्तिका आदि में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए तथा मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर (छ.ग.) तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्वाचन के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए अवैध धान के परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध किए गए कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक अवैध परिवहन और भण्डारण के 17 मामलों में 2 हजार 124 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया जा चुका है। कलेक्टर ने अवैध धान के परिवहन और भण्डारण पर कड़ी चैकसी बरतने के साथ ही लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला खनिज निधि न्यास अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा की और कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नूतन कुमार कंवर, अपर कलेक्टर श्री ओपी कोसरिया, एसडीएम सुकमा श्री नभएल स्माईल, एसडीएम कोण्टा श्री हिमांचल साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।