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शराब के नशे में धुत युवक की दोस्त ने गला दबाकर की हत्या

आंतरी में दो दोस्‍त शराब पीने बैठे। शराब पीने के दौरान किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढा कि एक दोस्‍त नेदूसरे की गला दबाकर हत्‍या कर दी। युवक का शव सुबह मिला। तब स्‍वजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपित दोस्‍त को दबोच लिया है और अब उससे पूछताछ कर रही है।

HIGHLIGHTS

  1. पहले दोनों ने बैठकर एक जगह पी शराब
  2. शराब पीने के दौरान हुआ दोनों में विवाद
  3. पुलिस कर कर रही है आरोपित से पूछताछ

ग्वालियर-भितरवार। आंतरी में वार्ड क्रमांक सात में पहले दो दोस्तों ने शराब पी, फिर जब किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया तो एक ने दूसरे की गला दबाकर हत्या कर दी। गुरुवार की सुबह परिजनों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आंतरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक सात के तिवारी मोहल्ला में रहने वाला राजेश पुत्र ठकुरी माहौर उम्र 35 वर्ष गुरुवार की सुबह अपने घर के बाहर वाली खपरैल में मृत अवस्था में पड़ा मिला। जब स्वजनों ने देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला कि रात में राजेश और उसके दोस्त राजू पुत्र ललई माहौर ने साथ बैठकर शराब पी थी।

पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में दबिश दी और राजू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को हत्या का कारण शराब के नशे में हुआ मामूली विवाद बताया। इस संबंध में एसडीओपी विवेक शर्मा का कहना है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही हैं और अन्य मामले भी उगलवाएगी।

भिंड में ओवरटेकर करते समय अनियंत्रित हुई कार खंती में गिरी, चार लोग घायल

मुरैना-सेंवढ़ा स्टेट हाइवे पर भिंड जिले के गोरमी थाना अंतर्गत सुनारपुरा मोड़ पर केंटर को ओवरटेक करते समय एक कार अनियंत्रित होकर खंती में चली गई। कार में सवार चार लोग घायल हो गए। इनमें से दो लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया है।घायलों में श्यामसिंह उर्फ रामेंद्र सिंह तोमर और विकास पुत्र हरीचरण श्रीवास्तव निवासी किर्रायच थाना पोरसा के अलावा दो अन्य लोग शामिल हैं।

भिंड में छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सुनाई सजा

स्कूल जा रही छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। प्रकरण का संचालन डीपीओ अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा गोहद द्वारा किया गया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने एक आवेदन एंडोरी थाने में दिया। इसमें बताया कि उनकी बेटी 30 अगस्त 2022 की सुबह 10:30 बजे अपने गांव से शेरपुर स्कूल पढ़ने जा रही थी। तभी रास्ते में खेत की मेड़ पर गांव का ही राधेश्याम माहौर मिल गया। राधेश्याम ने छात्रा से कहा कि चारे की गठरी उठवा दे। छात्रा ने मना करते हुए कहा कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तो उसने बेटी का हाथ पकड़ा और मेड पर पटक लिया और गलत काम किया था।

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