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Lokpal: भ्रष्टाचारी नौकरशाहों के खिलाफ कसेगा शिकंजा, मामलों की जांच के लिए जांच शाखा का गठन

लोकपाल ने लोकसेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच प्रकोष्ठ का गठन किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद एक जनवरी 2014 को लागू किया गया था लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद इस निकाय में 27 मार्च 2019 से काम शुरू हो सका था।

नई दिल्ली। लोकपाल ने लोकसेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच प्रकोष्ठ का गठन किया है। एक दशक से अधिक समय पहले पारित हुए एक कानून में लोकपाल को इसके गठन के अधिकार दिए गए थे।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद एक जनवरी, 2014 को लागू किया गया था, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद इस निकाय में 27 मार्च, 2019 से काम शुरू हो सका था।

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