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दुष्कर्मी जनक गंगाराम कश्यप गिरफ्तार।

मूलमुला (जांजगीर चांपा)। मामले का कैफियत यह है कि बलात्कारी दिनांक 07 /03/ 2020 को जनक राम कश्यप उर्फ बूटी; पिता गंगाराम कश्यप; जाति कुर्मी उम्र 19 वर्ष; निवासी ग्राम खपरी; वार्ड नंबर 10; थाना मूलमुला; जिला जांजगीर चांपा; छत्तीसगढ़ के द्वारा गांव के ही नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति।

प्रार्थी के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की धारा 376 क,ख भादवि 04 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के कुशल निर्देशन से श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के मार्गदर्शन में प्रकरण के आरोपी जनक राम कश्यप उर्फ बूटी पिता गंगाराम कश्यप जाति कुर्मी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खपरी वार्ड नंबर 10 थाना मूलमुला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को मामले के विवेचक थाना प्रभारी केपी टंडन हमराह स्टाफ उप निरीक्षक एसके शर्मा सउनि फुलेश्वर सिंह सिदार आर 898, 916 को साथ लेकर घटना स्थल में पहुंचकर आरोपी के ठिकानों पर दबिश देकर हिरासत में लेकर तथ्यात्मक पूछताछ किया गया जो घटना दिनांक 07/03/2020 के प्रातः 10:30 बजे घटनास्थल ग्राम खपरी में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करना स्वीकार किया पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी की विधिवत गिरफ्तार की गई जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।

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