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रायगढ़/लॉक डाउन उल्लंघन के मामले में पुलिस ने की कार्यवाही,अब इस उद्योगपति के खिलाफ हुआ एफ आई आर दर्ज!!

HCT:रायगढ़। खरसिया से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जिसके मुताबिक कांग्रेस में अच्छी साख रखने वाले नेता एवम प्रसिद्ध उद्योगपति मुरली अग्रवाल के खिलाप खरसिया थाना में मामला दर्ज किया गया है।

मिल रही जानकारी के मुताबिक धारा 188,34 एवम महामारी एक्ट 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।बता दे सोशल मीडिया एवं कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से लगातार एसडीओपी पितांबर पटेल को सूचना दी जा रही थी यह व्यपारी नियमों का उलंघन कर रहा है।जिस पर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गस्त को बढ़ा दिया। जिसमें गश्त के पुलिस ने पाया कि रायगढ चौक से राठौर चौक खरसिया के बीच में पेट्रोलिंग दौरान पाया कि 18:10 बजे मुरली अग्रवाल रोड पर पैदल चल रहा था। उसके पीछे उसकी कार सीजी 4 एम एफ 0001 को चालक चलाते हुए आ रहा था। जो पुलिस की गाड़ी को सामने से आते हुए देखकर कार चालक कार को छोड़कर भाग गया एवं मुरली अग्रवाल अंधेरा का फायदा उठाते हुए छिप गया ।

मौके के गवाह संजीव, गजाधर नवरंग ने कार चालक का नाम संजय सिदार निवासी महका का होना बताया ।बिना किसी बुनियादी आवश्यकता के घर से निकल कर रोड पर वाकिंग कर एवं गाड़ी चलाकर शासन के आदेश का उलंघन करते पाया गया है । इस प्रकार से शासन के आदेशों का उलंघन कर लापरवाही पूर्ण कृत्य से संक्रमण फैलने की सम्भावना हो सकती है ।

मौके पर घटना में प्रयुक्त सीजी 4 एम एफ 0001 का घटना स्थल से मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी मुरली अग्रवाल पिता स्व0 गजानंद अग्रवाल उम्र 65 वर्ष गजानंद पुरम , खरसिया एवं संजय सिंह सिदार पिता पिताम्बर सिंह उम्र 40 वर्ष सा0 महका चौकी खरसिया का कृत्य भादवि की धारा 188 व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

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