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ग्रेट ब्रिटेन से आया जालसाजों का व्हाटसएप काल,छह लाख से अधिक की साइबर ठगी

व्हाटसएप काल आया। रकम निवेश पर दोगुना हो जाने का झांसा देकर युवक से 6.10 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। युवक को 120 दिनों में रकम दोगुना करने का झांसा देकर ट्रीटियम ऐप डाउनलोड कराया गया था। युवक ने अपना एकाउंट बना किश्तों में राशि जमा की थी।

अंबिकापुर : सरगुजा के युवक के पास ग्रेट ब्रिटेन से व्हाटसएप काल आया। रकम निवेश पर दोगुना हो जाने का झांसा देकर युवक से 6.10 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। युवक को 120 दिनों में रकम दोगुना करने का झांसा देकर ट्रीटियम ऐप डाउनलोड कराया गया था। युवक ने अपना एकाउंट बना किश्तों में राशि जमा की थी। उसने अपने परिचितों और दोस्तों से भी राशि निवेश कराया था।जब युवक ने अपना पैसा वापस निकालना चाहा तो पैसे नहीं निकल रहे हैं। युवक ने ठगी की शिकायत दरिमा थाने में दर्ज कराई है।

सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदकालो निवासी गोलू दास के मोबाइल फोन पर प्लस 44 (ग्रेट ब्रिटेन) से व्हाटसअप काल आया था। काल करने वालों ने बताया कि ट्रीटियम ऐप में रकम निवेश करने पर अधिक ब्याज मिलेगा। 60 से 120 दिनों में पैसा दोगुना कर देने का झांसा भी दिया गया। झांसे में आकर युवक ने ऐप डाउनलोड किया था।गोलू दास ने एप डाउनलोड कर 79 हजार 720 रुपये निवेश किया। उसने अपने दोस्त अजय सिंह के खाते से एक लाख 98 हजार 690 और 92 हजार रुपये फिर 59 हजार रुपए फोन पे और गुगल पे के माध्यम से एप में जमा कराया और सभी को नकद राशि दे दी।

एक अन्य दोस्त संतोष कुमार कुशवाहा के खाते से 56 हजार 383 रुपये , संजय कुमार के खाते से 17 हजार 440 रुपये खाते में डाले। कुछ दिन बाद एप पर गोलू दास को ज्यादा लाभ दिखने लगा। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार गोलू दास ने एप से राशि वापस खाते में अंतरित करने की कोशिश की तो पैसा नहीं निकला। उसने कंपनी के हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबरों पर फोन किया तो उन्होंने तकनीकी कारण बताते हुए 15 दिनों में राशि वापस आ जाने का झांसा दिया। शिकायत के अनुसार हेल्पलाइन में बात करने वाले लोगों ने गोलू दास को और राशि निवेश करने दबाब बनाया। गोलू दास ने मना कर दिया तो उसका एप ही बंद हो गया। कस्टमर केयर से पांच माह में पैसे डबल हो जाने का झांसा भी दिया। लेकिन अब राशि 6.10 लाख रुपये भी नहीं निकल रही है। दरिमा पुलिस ने ग्रेट ब्रिटेन के तीन व्हाटसअप नंबर के संचालकों के विरुद्ध धारा 420, 66 डी के तहत अपराध पंजीकृत किया है।

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