Chhattisgarh

धान और मक्का की खरीदी के लिए किसान पंजीयन 31 अक्टूबर तक

एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी खरीदी

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन जारी है। यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर तक चलेगी।

नया पंजीयन और रकबा संशोधन

खाद्य विभाग के अनुसार, इस अवधि में किसान नया पंजीयन करा सकते हैं, साथ ही फसल, रकबा संशोधन और कैरी फॉरवर्ड की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क करना होगा। वारिसान पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया है, जिससे पंजीयन प्रक्रिया सरल हो सके। धान और मक्का उपार्जन योजना भी इसी पोर्टल में सम्मिलित है। पिछले खरीफ सीजन (2023-24) में पंजीकृत किसानों की भूमि और धान के रकबे का डेटा स्वतः अद्यतन कर लिया जाएगा।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से खरीदी

धान विक्रय के समय किसान को स्वयं या नामांकित नॉमिनी के साथ बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली से धान बेचना होगा। नामिनी में परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार को शामिल किया जा सकता है।

विशेष प्रावधान और खरीदी केंद्र व्यवस्था

हिस्सेदार, बटाईदार और अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले किसानों का पंजीयन खेत के मालिक या नॉमिनी के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केंद्र में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए स्थायी केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जिनका आधार विवरण भी दर्ज होगा।

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