मगरलोड जनपद पंचायत में सैकड़ो फर्जी शिक्षाकर्मी घोटाला मामला 2007 का।
टोमन लाल सिन्हा
मगरलोड (धमतरी) hct : जनपद पंचायत मगरलोड, जिला धमतरी में वर्ष 2007 में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन की भर्ती हेतु गठित चयन कमेटी की तत्कालीन सदस्य नीलकंठ सिन्हा सभापति महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शत्रुहन साहू सभापति सहकारिता विभाग, जनवरी वर्ष 2005 से जनवरी 2010 तक सदस्य थे उनके द्वारा 1 अगस्त 2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश (एस.सी. एस.टी.एक्ट) के०एल० चरयानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी की अदालत में प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को शनिवार 06 अगस्त 2022 को न्यायालय ने खारिज कर दिया गया है।
परिवारवाद हावी : अपात्रों को अंक लाभ
चयन समिति के तत्कालीन सदस्य नीलकंठ सिन्हा, ग्राम भेंडरी निवासी तथा शत्रुहन साहू, ग्राम राकाड़ीह के जमानत याचिका पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुराग शर्मा रायपुर द्वारा अभियोजन का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने की दलील दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शाहीन अली हाशमी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किए जाने के संबंध में अपना पक्ष रखा।
पुलिस सुरक्षा के साथ अदालत पहुंचे प्रार्थी सूचनाकर्ता कृष्ण कुमार साहू ग्राम चंदना ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया की चयन कमेटी के सदस्य; पद पर होते हुए, अपने ही परिवार के सदस्यों को अपात्र होना जानते हुए भी अंक लाभ देकर नौकरी दी गई हैं।
दिव्यांगो के हक पर डाका
विकलांग वर्ग से भी स्वस्थ अभ्यर्थी को उस वर्ग से नियुक्ति में लाभ पहुंचाया गया जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित हुई तथा सैकड़ो की संख्या में अपात्र अभ्यर्थी शिक्षक बन गए, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षित वर्ग से उच्चतम अंक प्राप्त महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को अपने अंक तालिका में जानबूझकर कम अंक दर्शाए जाने से उस वर्ग के पात्र अभ्यर्थी शासकीय नियोजन में अपने जीवन हक से वंचित हो गए।
चयन समिति के पूर्व जनपद सदस्य व सभापति ने लगाया था न्यायालय में अग्रिम जमानत।
उभय पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश के.एल.चरयानी ने आरोपी नीलकंठ सिन्हा एवं शत्रुहन साहू के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया विदित हो की चयन समिति एवं छानबीन समिति के मगरलोड जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलाकांत तिवारी गिरफ्तारी के बाद 19 जुलाई से रिमांड पर जिला जेल धमतरी में बंद है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका को माननीय विशेष न्यायाधीश के एल चरयानी (एस.सी. एस.टी. एक्ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी ने 26 जुलाई 2022 को पहले से ही खारिज कर दिया।
गिरफ्तारी के डर से चयन समिति के सदस्य एवं फर्जी शिक्षाकर्मी हो रहे हैं भूमिगत
मगरलोड जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ कमलाकांत तिवारी के गिरफ्तारी प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से चयन कमेटी के जिम्मेदार सदस्य भूमिगत हो गए हैं आगे की करवाई हेतु प्रकरण पर विवेचना पुलिस लगातार कर रही है कुछ आरोपी लगातार निडर होकर बिंदास घूम भी रहे हैं जिस पर पुलिस नजर रखे हुए हैं और समय आने पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद गिरफ्तार भी करने की बात कही गई।
उठने लगी आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग
जनपद पंचायत मगरलोड 2007 फर्जी शिक्षक कर्मी भर्ती पर आम लोगों ने पुलिस से शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग किया जा रहा है जिससे पीड़ित परिवारों को कानून पर भरोसा जाग सके जिन्होंने जिसका हक छीनकर फर्जी तरीके से मिलीभगत कर नौकरी देने वालों एवं फर्जी शिक्षाकर्मी की नौकरी करने वालों को कानून सबक सीखा सके आम जनताओ में पूरे प्रदेश सहित धमतरी जिला एवं मगरलोङ जनपद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है की कब फर्जी शिक्षाकर्मी एवं चयन समिति के लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी जिससे लोगों को पुलिस व कानून पर भरोसा जाग सके।
पूर्व सीईओ कमलाकांत तिवारी जेल में है बंद।
लगभग 11 साल से एफआईआर होने के बाद भी मगरलोड जनपद पंचायत के फर्जी शिक्षा कर्मी एवं फर्जी तरीके से चयन एवं छानबीन समिति करने वालों को गिरफ्तार नहीं करने से आम जनता में आक्रोश पनप रहा हैं वही आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है क फर्जी नौकरी करने वालों को सजा भी मिले और फर्जी तरीके से नौकरी पाकर वेतन पाने वालो की वसूली भी शासन स्तर पर होनी चाहिए।
