16 वर्ष 8 माह का दूल्हा , बाल संरक्षण इकाई की कार्यवाही

 

गरियाबंद। चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 के माध्यम से दूरभाष में सूचना प्राप्त हुई थी कि गरियाबंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पण्डरीपानी में एक बाल विवाह की तैयारी चल रही है। 07 जून 2022 को जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड हेल्प लाईन की संयुक्त टीम द्वारा द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर बालक (वर) की कक्षा 7वीं की अंकसूची के आधार पर बालक की आयु 16 वर्ष 08 माह होना पाया गया। विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालिका, उसके माता पिता व परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईश दिया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनेे पश्चात् ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईश पर सहमति जताई। फलस्वरूप बालिका एवं उसके माता-पिता को बाल कल्याण समिति, गरियाबंद में प्रस्तुत होने को कहा गया है।

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