गरियाबंद। शासन के निर्देशानुसार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन उपरांत योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत उनकी पात्रता निर्धारित की गई है। परन्तु इस वर्ग के वे परिवार, जो शासन से सामाजिक भत्ता/आर्थिक सहायता अन्य योजना से प्राप्त कर रहे है, वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
आवेदन आमंत्रित
पात्र हितग्राहियों से निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिसके अनुसार जनपद स्तर पर पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 जून तक निर्धारित है। प्राप्त आवेदन का ग्राम पंचायत में 18 जून से 24 जून तक परीक्षण किया जायेगा। दावा-आपत्ति आमंत्रित एवं निराकरण के पश्चात् 8 जुलाई को विशेष ग्रामसभा में दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा एवं 18 जुलाई को अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन किया जायेगा। कलेक्टर ने ऐसे समस्त पात्र हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त कर उन्हें योजना अंतर्गत शामिल करने के निर्देश दिये है।
