रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज जनसुनवाई के बाद बिजली की दरों में वृद्धि की घोषणा की गई है। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग 10 पैसे अधिक देना होगा। इसके साथ ही उद्योगों के लिये 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। 220 के वी एवं 132 के वी के उच्च दाब स्टील उद्योगों की दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। एचवी – 5 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को वर्तमान टेरिफ में ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। बढ़ी हुई नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। उपभोक्ताओं को अब बढ़ा हुआ बिजली बिल मिलेगा।
घाटे का जिक्र
बिजली की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के साथ ही विद्युत नियामक आयोग द्वारा घाटे का जिक्र भी किया गया है। राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा प्रस्तावित राजस्व घाटे रुपये 1004 करोड़ के स्थान पर आयोग द्वारा राजस्व घाटा रु 386 करोड़ मान्य किया गया। तदनुसार वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 2.31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई है। वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनी लगभग 4388 करोड़ रूपये के घाटे में चल रही है।
राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों द्वारा अपने टेरिफ याचिका में प्रस्तुत आंकड़ो के आधार पर 2022 – 23 के लिए 1004 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया था। जिसके स्थान पर आयोग ने 386 करोड़ रुपये राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है।